दिल्ली-NCR में GRAP-3 लागू: 5वीं तक हाइब्रिड कक्षाएं, ऑफिसों में 50% स्टाफ, पुरानी गाड़ियों पर रोक

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नई दिल्ली: बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली-NCR में GRAP का तीसरा चरण यानी GRAP-3 लागू कर दिया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) में लगातार गिरावट और आगे प्रदूषण बढ़ने की आशंका के चलते यह फैसला लिया गया है। इसके साथ ही निर्माण कार्य, पुरानी वाहनों, स्कूलों और दफ्तरों के लिए कई पाबंदियां लागू की गई हैं।

GRAP-3 के तहत पांचवीं कक्षा तक के बच्चों के लिए हाइब्रिड मोड में पढ़ाई की व्यवस्था होगी। यानी अभिभावक चाहें तो बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं, वहीं ऑनलाइन क्लास का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में यह व्यवस्था अनिवार्य है, जबकि NCR के अन्य जिलों में संबंधित राज्य सरकार इसे लागू कर सकती है।

ऑफिसों में 50% स्टाफ, WFH की तैयारी

GRAP-3 लागू होने के बाद सरकारी कार्यालयों और निकायों में समय-विस्तारण की व्यवस्था लागू की जा सकती है। इसके अलावा राज्य सरकारें और दिल्ली सरकार निजी व सार्वजनिक दफ्तरों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति और बाकी कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम (WFH) की व्यवस्था कर सकती हैं।

CAQM ने उन कर्मचारियों को भी सलाह दी है, जिनका काम घर से किया जा सकता है, कि वे वर्क फ्रॉम होम करें। हालांकि, हर ऑफिस में WFH स्वतः लागू नहीं होगा; इसका निर्णय संबंधित सरकार या प्रशासन द्वारा किया जाएगा।

निर्माण कार्यों पर रोक

GRAP-3 के तहत पूरे NCR में धूल उड़ाने वाले और प्रदूषण बढ़ाने वाले निर्माण तथा तोड़फोड़ कार्य बंद रहेंगे। इसमें खुदाई, बोरिंग, ड्रिलिंग, पाइलिंग, ईंट-चिनाई, तोड़फोड़, पेंटिंग, प्लास्टर, वेल्डिंग, गैस कटिंग, सड़क निर्माण और निर्माण सामग्री का परिवहन शामिल है।

स्टोन क्रशर और खनन से जुड़ी गतिविधियों पर भी रोक लगाई गई है। हालांकि, मेट्रो, रेलवे, एयरपोर्ट, अस्पताल, सड़क, बिजली, जल और स्वच्छता जैसी आवश्यक परियोजनाओं को शर्तों के साथ छूट दी गई है।

पुरानी गाड़ियों पर पाबंदी

दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में BS-III पेट्रोल तथा BS-IV डीजल हल्की चारपहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से अनुकूलित निजी वाहनों को इस पाबंदी से छूट है।

दिल्ली में BS-IV या उससे पुराने मानक वाली डीजल मीडियम गुड्स व्हीकल (MGV) को भी नहीं चलने दिया जाएगा, सिवाय आवश्यक सामान या सेवाएं पहुंचाने वाले वाहनों के। दिल्ली के बाहर से आने वाली BS-IV या उससे नीचे की डीजल लाइट कमर्शियल व्हीकल (LCV) पर भी प्रतिबंध है।

नागरिकों से ये अपील

CAQM ने नागरिकों से छोटी दूरी के लिए पैदल चलने या साइकिल चलाने, कारपूल और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की अपील की है। साथ ही घरेलू हीटिंग के लिए कोयला या लकड़ी जलाने से बचने और सुरक्षा गार्ड जैसे स्टाफ के लिए इलेक्ट्रिक हीटर उपलब्ध कराने को कहा गया है।

GRAP-3 की पाबंदियां तब तक लागू रहेंगी, जब तक वायु गुणवत्ता में सुधार नहीं होता और CAQM इन्हें हटाने का निर्णय नहीं लेता। प्रशासन ने कहा है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और DPCC नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

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