नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली में सार्वजनिक सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। इस आदेश के तहत बिना पूर्व लिखित अनुमति के सार्वजनिक रूप से पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, प्रदर्शन, जुलूस, धरना, पिकेटिंग, नारेबाजी और भाषण देने जैसी गतिविधियों पर रोक लगाई गई है।
दिल्ली पुलिस की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि आग्नेयास्त्रों के अलावा बैनर, प्लेकार्ड, लाठी, तलवार, डंडे, ईंट-पत्थर अथवा ऐसी अन्य वस्तुएं लेकर चलना भी प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 223 और अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
AISA का पलटवार
दिल्ली पुलिस के इस नोटिस के जवाब में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए जंतर-मंतर पहुंचने का आह्वान किया। संगठन ने अपने पोस्ट में लिखा, “All citizens are hereby directed to assemble at Jantar Mantar ASAP to save democracy.”
AISA ने अपने पोस्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर भी तीखी टिप्पणी की और उन्हें “Vote Chor” कहा। संगठन ने दिल्ली पुलिस को संबोधित करते हुए लिखा कि पुलिस को यह याद रखना चाहिए कि वह किसकी सेवा कर रही है और जवाबदेही किसके प्रति होगी।
AISA ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा हर कीमत पर की जानी चाहिए। हालांकि, संगठन के पोस्ट में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि जंतर-मंतर पर जुटने की अपील किस समय और किस कार्यक्रम के तहत की गई है।
पुलिस आदेश बनाम प्रदर्शन की अपील
दिल्ली पुलिस के नोटिस के अनुसार, नई दिल्ली जिले में धारा 163 के तहत बिना लिखित अनुमति के पांच या उससे अधिक लोगों का एकत्र होना प्रतिबंधित है। ऐसे में AISA की जंतर-मंतर पर जुटने की अपील पुलिस के निषेधाज्ञा आदेश के दायरे में आ सकती है।
जंतर-मंतर नई दिल्ली जिले में स्थित है और यहां प्रदर्शन या सभा के लिए आमतौर पर संबंधित प्रशासनिक एवं पुलिस अनुमति की आवश्यकता होती है। पुलिस ने नागरिकों, आगंतुकों और अन्य सभी संबंधित लोगों से अनधिकृत जमावड़े अथवा प्रतिबंधित गतिविधियों से बचने और आदेश का पालन करने की अपील की है।
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