एसडीएम सदर रामपुर की कोर्ट ने जौहर यूनिवर्सिटी के चांसलर मोहम्मद आजम खान के खिलाफ भारी जुर्माना लगाते हुए 15 दिन के अंदर अंदर जौहर यूनिवर्सिटी कैंपस में बनी सड़क को पीडब्ल्यूडी विभाग को सौंपने का आदेश दिया है।
ग्लोबलटुडे 25 जुलाई
रामपुर से सऊद खान की रिपोर्ट
कहते हैं वक़्त किसी का भी कभी एकसा नहीं रहता,इसका पहिया हमेशा घूमता रहता है, जो आज ऊपर है उसको कल नीचे ज़रूर आना है। यूपी की राजनीति में कई दशक से एक ख़ास मक़ाम रखने वाले आज़म खान के वक़्त पहिया भी घूमकर नीचे की तरफ आता लग रहा है। शायद इसी लिए आज का सर सय्यद बनते बनते आज़म खान सरकारी दस्तावेज़ों में भू-माफ़िया दर्ज हो गए हैं। उनपर इतने मुक़दमे हो गए हैं कि शायद अब बाक़ी के दिन वो अदालत के चक्करों में ही काटें।
आज़म खान द्वारा बनाये गए उर्दू गेट से टूटने का सिलसला जो शुरू हुआ था वो आज तक जारी है। ताजा मामले में एसडीएम सदर रामपुर की कोर्ट ने जौहर यूनिवर्सिटी के चांसलर मोहम्मद आजम खान के खिलाफ भारी जुर्माना लगाते हुए 15 दिन के अंदर अंदर जौहर यूनिवर्सिटी कैंपस में बनी सड़क को पीडब्ल्यूडी विभाग को सौंपने का आदेश दिया है। इस आदेश के चलते जौहर यूनिवर्सिटी गेट पर संकट के बादल छा गए हैं। अब आजम खान को जौहर यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट को हटाना होगा या फिर सरकार इसको गिरा देगी ।
इतना ही नहीं, आजम खान के खिलाफ योगी सरकार की सर्जिकल स्ट्राइक अभी भी जारी है। एक के बाद एक मामलों में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी सरकार के निशाने पर है। ताजा मामला जौहर यूनिवर्सिटी कैंपस में बनी रोड को लेकर है। यह रोड सपा सरकार में पीडब्ल्यूडी विभाग ने बनाई थी। सरकार पलटने के बाद अब पीडब्ल्यूडी विभाग ने ही इस रोड पर अपनी मिल्कियत का दावा करते हुए पब्लिक प्रेमिसेस अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत जौहर यूनिवर्सिटी के चांसलर मोहम्मद आजम खान के खिलाफ इस रोड को कब्जा मुक्त किए जाने के लिए एसडीएम कोर्ट में पब्लिक प्रेमिसेस अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दायर किया था।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान आजम खान की ओर से पहले तो मुकदमा किसी दूसरी अदालत में सुनवाई के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया और वह मंजूर ना किए जाने पर फिर हाई कोर्ट में अपील के लिए समय की मांग की लेकिन उनकी सभी दलीलों को खारिज करते हुए एसडीएम सदर पी पी तिवारी ने भारी भरकम जुर्माना और क्षतिपूर्ति आरोपित करते हुए आजम खान को 15 दिन के अंदर अंदर उपरोक्त सड़क का कब्जा पीडब्ल्यूडी विभाग को सौंपने के आदेश दिए हैं।
इसके अतिरिक्त एसडीएम सदर रामपुर के न्यायालय से जौहर यूनिवर्सिटी के चांसलर मोहम्मद आजम खान के खिलाफ पब्लिक प्रेमिसेस अधिनियम की धारा 5 (1) के अंतर्गत 3 करोड़ 27 लाख 60 हजार रुपए क्षतिपूर्ति भी पीडब्ल्यूडी विभाग को देने के लिए कहा है। जौहर यूनिवर्सिटी के चांसलर मोहम्मद आजम खान पर आरोपित किए, साथ ही कब्जा मुक्त किये जाने तक रूपये 9,10,000 प्रतिमाह अतिरिक्त जुर्माना राशि आजम खान पर लगाई गयी है जो पीडब्ल्यूडी विभाग को दिए जाने हैं।