Globaltoday.in
सऊद खान, रामपुर
रामपुर(Rampur) की जिला अदालत में आज़म खान(Azam Khan) से सम्बंधित कई मामलो में सुनवाई की गयी. सुनवाई के बाद सरकारी वकील राम अवतार सैनी (ADGC) ने बताया की जिला अदालत में आज़म खान से सम्बंधित कई मामलो में सुनवाई थी, जिसमे आज़म खान ने अपने वकील के माध्यम से अपनी गैर हाज़िरी का प्रार्थना पत्र अदालत के समक्ष रखवाया। लेकिन अदालत ने अब सख्त रवैया अपनाते हुए आज़म खान को अगली तारीख पर हाज़िर होने का आदेश दिया है।
सरकारी वकील ने बताया सन 2007 में टांडा में एक जनसभा हुई थी जिसमें वादी ने अपने प्रार्थना पत्र में कहा है कि आजम खान ने यह कहा है कि मायावती ने मैला ढोने वालों को दरोगा एसपी कलेक्टर बनाकर कुर्सियों पर बैठा रखा है. इस संबंध में वादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया था जिस पर रिपोर्ट दर्ज की गई थी. रिपोर्ट दर्ज होने के बाद कुछ फाइलें इलाहाबाद गई थी. इलाहाबाद में मोहम्मद आजम खान ने अपनी जमानत भी करवा ली है लेकिन अब वह फाइलें लौटकर एडीजे 6 में आ गई हैं जिसके तहत तारीख थी.
तारीख़ पर आजम खान ने अपने वकील के माध्यम से हाज़री माफी का प्रार्थना पत्र दिया था. अब कोर्ट ने उनको यह आदेश दिया है के अगली 20 तारीख को वह व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित हों, इसके अलावा 2-3 और मुकदमे जो विचाराधीन थे उसमें 21/11 को उन्हें व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने को माननीय न्यायालय ने आदेशित किया है ताकि वह व्यक्तिगत रूप से उन्हें हाजिर होने को कहा है जिसमें निर्देशित किया गया है कि वह व्यक्तिगत रूप से उसमें उपस्थित हो बाकी संबंध में विचार किया जाएगा।
- The Waqf Bill is a highly condemnable move that paves the way for legislative discrimination against Muslims: Syed Sadatullah Husaini
- उत्तराखंड: सरकार ने मुस्लिम इतिहास से जुड़े 15 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की
- क्या ‘सिकंदर’ सलमान खान की पुरानी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ने में नाकाम रही?
- दुबई: ईद पर मज़दूरों के लिए अनोखा ईद मिलन, ईदी में कारें और सोने की ईंटें दी गईं
- गुजरात में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, 17 लोगों की मौत