सीतापुर जेल में ही रहेंगे आज़म खान और अब्दुल्लाह आज़म, जेल शिफ्टिंग को लेकर उनकी आपत्ति खारिज हो गयी है लेकिन पत्नी डॉ. तन्ज़ीन फात्मा का फैसला कोर्ट ने प्रशासन पर छोड़ दिया।
Globaltoday.in | सऊद खान | रामपुर
धोखाधड़ी के मामले में जेल गए सपा सांसद आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्लाह और पत्नी तन्ज़ीन फात्मा के सीतापुर जेल में शिफ्ट करने को लेकर रामपुर की एडीजे 9 कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए बुधवार को आजम खान और अब्दुल्लाह आज़म को सीतापुर जेल में ही रखने का फैसला किया, जबकि आज़म खान की पत्नी डॉक्टर तंजीन फातमा के जेल शिफ्टिंग पर निर्णय लेने का प्रशासन को कोर्ट ने आदेश दिया है। आज़म खान अब 13 मार्च को कोर्ट के समक्ष पेश हो सकते हैं।
इस संबंध में सरकारी वकील राम अवतार सैनी ने ग्लोबलटुडे को बताया,’ आज एडीजे 9 में स्पेशल कोर्ट एमपी, एमएलए में तंजीन फातमा, अब्दुल्लाह आजम और आजम खान की क्वालिटी बार मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी, इस मामले में आज सुनवाई नहीं हो सकी. अब जमानत के मामले में कल सुनवाई होगी। इसके अलावा रामपुर जेल से शिफ्ट करने के मामले में आजम खान के वकील द्वारा आपत्ति लगाई गई थी कि उनको गलत शिफ्ट किया है इस मामले में आज बहस हुई और बहस के बाद कोर्ट ने उनकी आपत्ति को खारिज कर दिया है और मोहम्मद आजम खान अब्दुल्लाह आजम को वहीं रखने का निर्णय दिया है. तंजीन फातिमा के बारे में निर्णय प्रशासन पर छोड़ा है चाहे वह रामपुर रखें या सीतापुर, उनके वकील द्वारा लगाई गई आपत्ति खारिज कर दी है।
बाकी कुछ मामलों में कल सुनवाई है वहीं सरकारी वकील ने बताया है कल भी कुछ मामले लगे हैं लेकिन आजम खान के पेश होने की तारीख तेराह मार्च है और कुछ मामलों में कल सुनवाई होगी लेकिन उन्हें कल हाजिर नहीं होना है वही शत्रु संपत्ति के मामले में भी जमानत याचिका लगी है जिस पर 7 मार्च को सुनवाई होनी है और अब इस मामले में आगे की कार्रवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी।
- Winter Vaccation Anounced In J&K Degree Colleges
- National Urdu Council’s Initiative Connects Writers and Readers at Pune Book Festival
- पुणे बुक फेस्टिवल में राष्ट्रीय उर्दू परिषद के तहत ”मेरा तख़लीक़ी सफर: मुसन्निफीन से मुलाक़ात’ कार्यक्रम आयोजित
- एएमयू में सर सैयद अहमद खान: द मसीहा की विशेष स्क्रीनिंग आयोजित
- Delhi Riots: दिल्ली की अदालत ने 4 साल बाद उमर खालिद को 7 दिन की अंतरिम जमानत दी