ग्लोबलटुडे, 28 सितंबर
रामपुर से सऊद खान की रिपोर्ट
सपा सांसद आज़म खान(Azam Khan) को तीन मामलों में कोर्ट(Court) ने तीन जमानती वारंट जारी किए हैं। तीनों मामले लोकसभा चुनाव के दौरान शाहबाद में एक चुनावी सभा के दौरान के हैं, जिसमें आजम खान पर मुकदमे दर्ज हुए थे। अब इस मामले में कोर्ट ने आजम खान को जमानती वारंट जारी किया है।
सपा सांसद आज़म खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आज आज़म खान को कोर्ट ने तीन मामलों में जमानती वारंट जारी किए हैं। यह तीनों मामले रामपुर की तहसील शाहबाद से जुड़े हैं।
इन केसों में जारी हुए वारंट
दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान आज़म खान ने शाहबाद में एक जनसभा की थी। उस जनसभा के मुख्य अतिथि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे। उन्हीं की मौजूदगी में आज़म खान ने पूर्व सांसद जयाप्रदा पर अभद्र और अमर्यादित टिप्पणी की थी। जिसमें कोतवाली शाहबाद में आज़म खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। दूसरा मामला भी शाहबाद का ही है, इसमें भी आज़म खान ने एक जनसभा के दौरान अमर्यादित और अभद्र टिप्पड़ी जिला प्रशासन पर की थी। तीसरा मामला सेफनी का है जिसमें आज़म खान ने एक जुलूस के दौरान एक वर्ग विशेष के लोगों को प्रशासन द्वारा सताया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है। ये तीन मामले लोकसभा चुनाव के दौरान आज़म खान पर दर्ज हैं, जिस पर अब तीनों मामलों पर जमानती वारंट कोर्ट ने जारी किया है।
इस मामले पर ग्लोबलटुडे ने शासकीय अधिवक्ता राम अवतार सैनी से बात की तो उन्होंने बताया एक मामला 1086/19 जो पूर्व सांसद जयाप्रदा पर आज़म खान ने अभद्र और अमर्यादित टिप्पणी की थी जयाप्रदा खाकी रंग का अंडरवियर पहनती हैं। उसमें एक वारंट जारी हुआ था जो उनके बेटे अब्दुल्लाह आज़म खां को तामील करा दिया गया था। जब आज़म खान कोर्ट में हाजिर नहीं हुए तब एक वारंट जारी किया गया और दूसरा मामला भी शाहबाद का है। एक जनसभा के दौरान आज़म खान ने कहा कि ईवीएम मशीन में छेड़छाड़ की गई है और जिला प्रशासन मेरी हत्या कराना चाहता है और तीसरा मामला सेफनी का है जहां आज़म खान ने एक जुलूस के दौरान अभद्र टिप्पणी की थी। कहा था जिला प्रशासन एक ही वर्ग के लोगों को निशाना बना रहा है, उन्हें मार रहा है, दुकानदारों को लूटा गया है, उनकी महिलाओं को डंडे से पीटा जा रहा है। इन तीनों मामलों में कोर्ट से संबंध जारी हुआ था। इस सम्मन को उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम खान द्वारा रिसीव किया गया था।अब इस मामले में कोर्ट ने 16 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की है।
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