पाकिस्तान- लाहौर हाईकोर्ट का इंटरनेट से बिना जांच किये पवित्र क़ुरान के सभी नुस्खों को हटाने का हुक्म

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क़ुरान मजीद
Holy Quran

पाकिस्तान- लाहौर हाईकोर्ट का इंटरनेट से बिना जांच किये पवित्र क़ुरान के सभी नुस्खों को हटाने का हुक्म

ग्लोबलटुडे/पाकिस्तान/वेबडेसक: लाहौर हाईकोर्ट ने हुक्म जारी किया है कि इंटरनेट से बिना जांच किये हुए सभी क़ुरान पाक के नुस्खों को फौरन हटाया जाए। अदालत ने हुक्म जारी कर कहा है कि पवित्र क़ुरान छापने वाली कंपनियों के लिए लाज़िम किया जाए कि वह क़ुरान पाक, पंज सूरह और दस सूरह को छपते वक्त हर पेज पर अपनी कंपनी का नाम, सीरियल नंबर और क्यू आर कोड छापें।
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पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार कोर्ट ने कहा कि अब इंटरनेट पर भी क़ुरान मजीद के सिर्फ वह नुस्खे रहने दिए जाएं जो रजिस्टर्ड कंपनियों ने छापे हैं और उनके अलावा तमाम नुस्खे हटा लिए जाएं। लाहौर हाईकोर्ट ने इस्लामी किताबें छापने वाली कंपनियों को भी हुक्म दिया कि वह खुद को जल्दी रजिस्टर्ड करवाएं और कुरान काउंसिल से अपनी इस्लामी किताबों की जांच करवाएं। लाहौर हाईकोर्ट ने हुकूमत को भी हिदायत की है कि कोर्ट के इस हुक्म पर अमल कराया जाए।
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अब इंटरनेट पर भी बिना जांचा कुरान मजीद नहीं पढ़ा जा सकेगा। इंटरनेट से तमाम बिना जांचे हुए क़ुरान के नुस्खों को हटा दिया जाएगा और मदरसों में मौजूद क़ुरान मजीद के नुस्खों को भी चेक किया जाएगा। बिना जांच किये हुए क़ुरान ज़ब्त कर लिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी हुक्म जारी किया है कि अगर कुरान मजीद किसी मदरसे को देता है तो उसकी पहले जांच होगी कि क्या वह क़ुरान मजीद रजिस्टर्ड कंपनियों ने छापा है या नहीं और अगर बिना रजिस्टर्ड कंपनियों के द्वारा छापा हुआ होगा तो उसको को कुबूल नहीं किया जाएगा।
 

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