जामिया हिंसा मामले में शरजील इमाम को मिली ज़मानत, कोर्ट ने जांच अधिकारी पर लगाया जुर्माना

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जेएनयू छात्र शरजील इमाम के खिलाफ 13 दिसंबर, 2019 को जामिया मिलिया इस्लामिया में और 16 दिसंबर, 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने सहित अन्य कई आरोपों में कई केस दर्ज किए गए हैं। अभी उनके खिलाफ दिल्ली में तीन और केस लंबित हैं।

दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को जेएनयू के छात्र और सामाजिक कार्यकर्ता शरजील इमाम को जामिया नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज 2019 के एक हिंसा मामले में जमानत दे दी है। शरजील इमाम को 25,000 रुपये के बेल बॉन्ड के साथ इतनी ही राशि की एक जमानत प्रस्तुत करने के बाद जमानत दी गई है।

साकेत कोर्ट के मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार ने अपने आदेश में कहा, “अपराध की प्रकृति और इस तथ्य को देखते हुए कि उन्हें जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया था, आवेदन की अनुमति दी जाती है।” साथ ही, जांच अधिकारी (आईओ) की अनुपस्थिति को देखते हुए, अदालत ने जांच अधिकारी पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया है और उन्हें मुख्य आरोप पत्र की प्रति अगली सुनवाई तक उन आरोपियों को उपलब्ध कराने के लिए कहा, जिन्हें अब तक यह प्राप्त नहीं हुई है।

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