बहराइच हिंसा: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर लगाई रोक, APCR ने दायर की थी याचिका

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लखनऊ, 20 अक्टूबर, 2024: इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी के बहराइच में हाल ही में हुई साम्प्रदायिक हिंसा के आरोपियों के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई पर 15 दिनों के लिए अस्थायी रोक लगा दी है। इस दौरान कोर्ट दोनों पक्षों की दलीलें सुनेगी और मामले पर अंतिम फैसला सुनाएगी।

यह मामला तब सामने आया जब मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद और अन्य ने अपने घरों पर हो रही बुलडोजर कार्रवाई को रोकने के लिए याचिका दायर की। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार उनके घरों को अवैध निर्माण घोषित करके गैरकानूनी कार्रवाई कर रही है, जबकि उनका मानना है कि सरकार की यह कार्रवाई दंडात्मक है, जो हिंसा में शामिल व्यक्तियों को निशाना बनाने के उद्देश्य से की जा रही है।

हाल के दिनों में, उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग (PWD) ने दो दर्जन से अधिक व्यक्तियों, जिनमें अब्दुल हमीद भी शामिल हैं, को उनके घरों पर अवैध निर्माण का आरोप लगाते हुए नोटिस जारी किया। नोटिस में विशेष रूप से यह कहा गया है कि अब्दुल हमीद का घर सार्वजनिक मार्ग को अवरुद्ध कर रहा है। घर मालिकों को तीन दिनों के भीतर अवैध निर्माण हटाने का समय दिया गया था, अन्यथा पीडब्ल्यूडी द्वारा उनके घरों को ध्वस्त कर दिया जाएगा।

इन नोटिसों ने बहराइच क्षेत्र में भय और तनाव का माहौल पैदा कर दिया है, जहां कुछ दिन पहले दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान साम्प्रदायिक हिंसा भड़क गई थी। इस घटना में दोनों समुदायों के बीच गोलीबारी और पत्थरबाजी हुई, जिसमें जुलूस में शामिल एक युवक की मौत हो गई। पुलिस इस मामले में तीन दर्जन से अधिक लोगों की जांच कर रही है।

इस बीच, सिविल राइट्स के संरक्षण के लिए एसोसिएशन (APCR) ने इस बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देते हुए जनहित याचिका (PIL) दायर की। एपीसीआर के उपाध्यक्ष सैयद महफूजुर रहमान द्वारा दायर इस याचिका पर विशेष पीठ ने सुनवाई की, जिसमें न्यायमूर्ति अत्ताउर रहमान मसूदी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्याथी शामिल थे। याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील सौरभ शंकर श्रीवास्तव और मोहम्मद तैयब ने दलीलें पेश कीं।

अपने आदेश में कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर तीन दिनों के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया। साथ ही कोर्ट ने 17 सितंबर, 2024 के सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का भी हवाला दिया, जिसमें भारत भर में बुलडोजर से ध्वस्तीकरण पर अंतरिम रोक लगाई गई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जोर दिया कि राज्य सरकार को इस आदेश का पालन करना होगा, जब तक कि मामला अदालत के समक्ष लंबित है।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अवैध निर्माणों की वैधता और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर सुनवाई के दौरान आरोपी परिवारों को अस्थायी राहत दी गई है। अगली सुनवाई में यह स्पष्ट होने की उम्मीद है कि क्या ये घर वास्तव में अवैध निर्माण हैं और क्या उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई उचित थी।

यह मामला बुलडोजर से ध्वस्तीकरण को दंडात्मक उपाय के रूप में इस्तेमाल करने के व्यापक सवाल पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है, जो भारत में साम्प्रदायिक हिंसा के मामलों में बढ़ती जांच के दायरे में आ रहा है।

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