कोल्हाई हत्याकांड: पुलिस ने चार आरोपियों को किया गिरफ्तार, आई-10 कार बरामद

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दस दिन बाद मुजरिया पुलिस को सफलता, दुकान पर विवाद के बाद कार की चपेट में आने से महिला की हुई थी मौत

बदायूं: मुजरिया थाना क्षेत्र के गांव कोल्हाई में परचून की दुकान पर विवाद के बाद एक महिला की मौत के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल हुई हुंडई आई-10 कार भी बरामद की है। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार चारों आरोपी घटना के बाद से वांछित थे। बुधवार को पुलिस ने सभी आरोपियों को आवश्यक विधिक कार्रवाई के बाद न्यायालय में पेश किया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देश पर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत मुजरिया थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की। पुलिस ने 14 अक्टूबर को खितौरा से रफीनगर तिराहे की ओर जाने वाले मार्ग पर दोपहर करीब 1:02 बजे आरोपियों को गिरफ्तार किया।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान उझानी थाना क्षेत्र के गांव जुनईया निवासी अंकित (25) और सतेंद्र सिंह (25) तथा मुजरिया थाना क्षेत्र के गांव कोल्हाई निवासी अनुज (24) और जतिन उर्फ दिन्ना (26) के रूप में हुई है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त हुंडई आई-10 कार भी बरामद की है, जिसका पंजीकरण नंबर डीएल 8 सीएई 2986 बताया गया है।

क्या थी घटना

घटना 4 अक्टूबर 2026 की रात करीब साढ़े नौ बजे की है। गांव कोल्हाई निवासी राजेंद्र पाल पुत्र गोमिद अपनी परचून की दुकान पर बैठे थे। इसी दौरान गांव के अनुज, जतिन और हिमांशु के अलावा उझानी क्षेत्र के गांव जुनईया निवासी अंकित तथा सतेंद्र सामान लेने के लिए दुकान पर पहुंचे। किसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हुई, जो शीघ्र ही मारपीट में बदल गई।

दुकान पर शोरगुल सुनकर राजेंद्र पाल की मां लज्जावती (करीब 50 वर्ष) और अन्य लोग मौके पर पहुंचे। वे विवाद शांत कराने के लिए बीच-बचाव करने लगे। इसी दौरान आरोपी पक्ष के लोग आई-10 कार में बैठकर वहां से जाने लगे। पुलिस के अनुसार, इसी दौरान लज्जावती कार की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गईं। परिजनों और ग्रामीणों ने उन्हें उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहसवान ले जाया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

मुकदमा और कार्रवाई

घटना के बाद पीड़ित पक्ष की तहरीर पर मुजरिया थाने में मुकदमा अपराध संख्या 117/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 191(2), 191(3), 115(2) और 103(1) में दर्ज किया गया था। नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी।

पुलिस के प्रेस नोट में चार आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी दी गई है। घटना के शुरुआती विवरण में हिमांशु का नाम भी सामने आया था, लेकिन 14 अक्टूबर को गिरफ्तार किए गए आरोपियों की सूची में उसका नाम शामिल नहीं है। प्रेस नोट में उसकी गिरफ्तारी को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है।

थानाध्यक्ष नीरज कुमार के नेतृत्व में मुजरिया थाना पुलिस टीम ने यह कार्रवाई अंजाम दी। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश कर दिया है। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई जारी है।

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