गाज़ीपीर संसदीय सीट से बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के सांसद अफजाल अंसारी को 2007 के गैंगस्टर्स एक्ट मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद सोमवार को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया।
गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने पिछले हफ्ते अफजल को चार साल कैद की सजा सुनाई थी और उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। कोर्ट ने इसी मामले में मुख्तार अंसारी को भी दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई थी और उस पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA) के अनुसार, किसी भी सदस्य को दोषी ठहराए जाने और दो साल या उससे अधिक के कारावास की सजा दिए जाने पर सदन से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
नवंबर 2005 में भाजपा विधायक कृष्णनंद राय की हत्या और वीएचपी नेता नंद किशोर रूंगता के अपहरण और हत्या के संबंध में अंसारी भाइयों के खिलाफ जनवरी 1997 को गैंगस्टर अधिनियम मामला दर्ज किया गया था।
- अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अगर हूती आगे भी हमले करते हैं तो ईरान को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे
- वक्फ संशोधन बिल हमें मंजूर नहीं, सरकार बिल को रद्द करे: मुस्तफा हुसैन
- वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ जंतर-मंतर पर मुसलामानों का ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देशव्यापी अभियान चलाने का संकल्प लिया
- WAQF: वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ कल दिल्ली के जंतर-मंतर पर मुसलमानों का विरोध प्रदर्शन
- पाकिस्तान: नुश्की में आत्मघाती हमला, 3 जवान शहीद; जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकवादी मारे गए
- अमेरिका की सबसे बड़ी सरकारी समाचार एजेंसी के कर्मचारियों को जबरन छुट्टी पर भेजा गया