रामपुर: सपा सांसद आजम खान की शत्रु संपत्ति के मामले में जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज करदी है। सांसद आजम खान (Azam Khan) पर जौहर यूनिवर्सिटी (Jauhar University) में शत्रु संपत्ति कब्जाने के मामले में 2019 में थाना अजीम नगर में एक केस दर्ज किया गया था जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की और उस पर बहस हुई।
आजम खान (Azam Khan) और अब्दुल्लाह आजम (Abdullah Azam) 26 फरवरी 2020 से सीतापुर की जेल में बंद है। आजम खान की जमानत पर 30 जुलाई बहस हुई थी जिस पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। आज इस मामले में कोर्ट ने आजम खान की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
फिलहाल आजम खान लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल (Medanta Hospital) में पोस्ट कोविड- कॉम्प्लिकेशन के चलते एडमिट हैं जहां उनका इलाज चल रहा है। ऐसे में शत्रु संपत्ति मामले में आए इस फैसले ने आजम की मुश्किल एक बार फिर बढ़ा दी हैं।
वहीं इस मामले पर सरकारी वकील राम अवतार सैनी ने ग्लोबलटुडे को बताया,”आजम खान का शत्रु संपत्ति 312/ 19 वाले मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में उनकी जमानत अर्जी खारिज फरमा दी गई है। शत्रु संपत्ति वाला मामला था जो जोहर यूनिवर्सिटी में 13. 842 हेक्टेयर भूमि जौहर यूनिवर्सिटी में घेर रखी है। इस मामले में आजम खान की बेल लगी हुई थी जिसमें एमपी एमएलए कोर्ट में जज साहब ने बहस सुनने के बाद उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। इस मामले में कई लोगों के नाम थे जिसमें आजम खान उनकी पत्नी ताज़ीन फातमा उनका बेटा अब्दुल्ला आजम खान सहित कई लोगों के नाम इस मामले में शामिल है।
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