Toshakhana Corruption Case: इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना मामले में इमरान खान की सजा निलंबित की, रिहाई का आदेश दिया

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इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने  तोशा खाना मामले में पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान की सजा को निलंबित कर दिया है।

पाकिस्तान: कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई चेयरमैन इमरान खान(Imran Khan) की सजा निलंबित करने की याचिका पर पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक़ इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक ने मौखिक रूप से एक संक्षिप्त निर्णय दिया और तोशा खाना मामले में सजा को निलंबित करने के पीटीआई अध्यक्ष के अनुरोध को स्वीकार कर लिया।

कोर्ट ने इमरान खान को एक लाख रुपये जमा करने का आदेश दिया

अदालत ने पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान की सजा को निलंबित कर दिया और उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

अदालत ने पीटीआई के वकीलों से कहा कि सजा निलंबित करने का कारण लिखित फैसले में दिया जाएगा और लिखित फैसला जल्द ही जारी किया जाएगा।

सूत्रों का कहना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को एक लाख रुपये का बेल बॉन्ड भरने का आदेश दिया है।

क्या था मामला ?

इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट ने 5 अगस्त को तोशा खाना मामले में इमरान खान को तीन साल की जेल और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उन्हें लाहौर से गिरफ्तार कर अटक जेल में डाल दिया गया था।

ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने के परिणामस्वरूप, चुनाव आयोग ने तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान को पांच साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया।

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