समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म खान को एक और करारा झटका लगा है, उनके खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मुक़दमे की खास बात यह है कि यह मुकदमा धारा 420 के अंतर्गत दर्ज किया गया है।
ग्लोबलटुडे, 08 अगस्त
रामपुर से सऊद खान की रिपोर्ट
मामला जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन से जुड़ा है जो कि शत्रु संपत्ति बताई जाती है। आरोप है क्यों उस संपत्ति को लेकर कूट रचित दस्तावेज बनाए गए और उनके सहारे उच्च न्यायालय से स्टे लिया गया। इस मामले में आजम खान उनकी पार्टी कार्यकर्ता मसूद खान तत्कालीन नगर पालिका ईओ मोहम्मद तारिक़ सहित चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
पहले ज़मीनों और फिर किताबें चोरी किए जाने के बाद अब धारा 420 के अंतर्गत आजम खान के खिलाफ एफ आई आर दर्ज की गई है। यह एफ आई आर दर्ज कराई है नायब तहसीलदार सदर कृष्ण गोपाल मिश्रा ने, जिन्होंने आरोप लगाया है कि ग्राम सिंह खेड़ा में शत्रु संपत्ति की ज़मीन जोकि जौहर यूनिवर्सिटी के कैंपस में है, के संबंध में।
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दरअसल रामपुर की नगर पालिका द्वारा खाली कराए जाने का एक नोटिस जारी किया गया था जिसके आधार पर हाई कोर्ट से स्टे प्राप्त कर लिया गया। हालांकि यह जमीन नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत आती ही नहीं और ना ही नगर पालिका की डाक बही में जारी उपरोक्त पत्र का ही उल्लेख है।
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इस मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान, उनके सहयोगी कार्यकर्ता और इमामुद्दीन वकफ़ के मुतवल्ली मसूद खान और नगर पालिका परिषद रामपुर के तत्कालीन अधिशासी अधिकारी तारिक सहित चार लोगों पर धारा 420 447 467 468 471 आईपीसी के अंतर्गत रामपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इन पर शत्रु संपत्ति को वक़्फ़ में अंकित कर कब्जा करने के लिए सरकारी कागजों में हेराफेरी कर न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त करने व धोखाधड़ी का आरोप है।
नायब तहसीलदार सदर कृष्ण गोपाल मिश्रा की तहरीर के आधार पर पुलिस ने रामपुर कोतवाली में धारा 420 447 467 468 471 में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट गई है और आरोप के मुताबिक तथाकथित कूट रचित दस्तावेजों और सबूतों को जुटाने जुट गई है।
इस पूरे मामले पर हमने पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय पाल शर्मा से बात की तो उन्होंने बताया थाना कोतवाली में कृष्णु गोपाल मिश्रा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। दस्तावेजों में डाक्यूमेंट्स में छेड़छाड़ के संबंध में यह शिकायत दर्ज की गई है। इस मे 4 लोगो पर मुकद्दमा दर्ज किया गया है जिसमें सांसद आजम खान, मसूद खान मुतवल्ली वक़्फ़ इमामुद्दीन, सय्यद मुहम्मद तारिक तत्कालीन ईओ और जोहर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार… शत्रु संपत्ति के संबंध में इन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। अवैध रूप से फायदा पहुंचाने के आरोप भी लगे हैं, मुकदमा दर्ज कर कर लिया है और पुलिस जांच कर रही है।
वही इस मामले पर हमने अपर जिलाधिकारी प्रशासन जेपी गुप्ता से बात की तो उन्होंने बताया ग्राम सिंघन खेड़ा में शत्रु संपत्ति है। शत्रु संपत्ति के संबंध में एक पत्र 2015 में नगर पालिका द्वारा जारी किया गया था। जबकि सिंघन खेड़ा गाँव नगर पालिका क्षेत्र में नही है। तत्कालीन ईओ जो थे उनके द्वारा पत्र जारी किया गया था। इसी को आधार बनाकर के वक्फ में मसूद खान इमामुद्दीन के मुतवल्ली है उनके द्वारा माननीय न्यायालय से स्थगन प्राप्त किया गया है। संपत्ति ट्रस्ट को जौहर विश्वविद्यालय को दी गई है। जो पत्र नगर पालिका द्वारा जारी किया गया था वह पत्र नगरपालिका के डिस्पैच रजिस्टर में दर्ज ही नहीं है। अब इस मामले पर चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।