आज़म खान पर एक और एफआईआर, हो सकती है 7 साल तक की जेल

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मोहम्मद आज़म खान-फ़ोटो ग्लोबलटुडे
सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम ज़मानत

ग्लोबलटुडे,19 अगस्त
रामपुर से सऊद खान की रिपोर्ट
आज़म खान उनकी पत्नी तंज़ीम फातिमा, बेटे अब्दुल्लाह आज़म खान,शिया वक़्फ़ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिज़वी और सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड चेयरमैन जफर फारुकी व बोर्ड के अधिकारियों सहित 9 लोगो के खिलाफ रामपुर के अज़ीम नगर थाने में संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है।
आईपीसी की धारा 420 409 447 467 468 471 120 बी और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज।शिया और सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड के अध्यक्षो को भी बनाया गया आरोपी। शत्रु संपत्ति को वक़्फ़ संपत्ति और वक़्फ़ संपत्ति को साजिश कर हड़पने का आरोप।

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर के सांसद आजम खान उनकी पत्नी तंजीन फातमा और उनके विधायक बेटे अब्दुल्लाह आजम खान सहित कुल 9 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफ आई आर दर्ज हुई है, एफआईआर थाना अजीम नगर क्षेत्र में दर्ज की गई है, जिसमें आरोप है कि आरोपी गण ने कूट रचित दस्तावेज के सहारे जौहर यूनिवर्सिटी के लिए केंद्र सरकार की स्वामित्व वाली शत्रु संपत्ति को कबजाने के लिए शिया वक़्फ़ में दर्ज कराया और शत्रु संपत्ति पर कब्जा कर जौहर यूनिवर्सिटी में मिला लिया। इस मामले में शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी और सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जफर फारुकी भी आरोपियों में शामिल है।

एफआईआर धारा 420, 409, 447, 467, 468, 471, 120 बी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत दर्ज की गई है। उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत 7 साल से अधिक कारावास का प्रावधान है, इसलिए बेहद गंभीर धाराएं हैं जिनमें गिरफ्तारी संभव है।

एसपी रामपुर अजय पाल शर्मा ने यह भी बताया के कई मामलों में आजम खान के सह आरोपी न्यायालयों से एंटीसिपेटरी बेल के लिए याचिका कर चुके हैं लेकिन न्यायालय से उनकी जमानत अर्जी खारिज हो गई है और आजम खान को भी अभी तक किसी तरह की रिलीफ नहीं मिली है।