रामपुर: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म खान आज गवाह को धमकाने वाले केस की सुनवाई के लिए कोर्ट में पेश हुए। उनको पेशी के लिए सीतापुर जेल से रामपुर लाया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच उनकी कोर्ट में पेशी हुई और आज़म खान पर कोर्ट में आरोप तय हो गए। अब उनके खिलाफ धारा 195 A (गवाह को धमकाना), 506 (आपराधिक धमकी), और 120 B (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत मुकदमा चलेगा। आज़म खान समेत छह अन्य लोगों पर यह मुकदमा गवाह को धमकाने के मामले में दर्ज हुआ था।
मामले को लेकर जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता सीमा सिंह राणा ने बताया कि यह मामला कोतवाली में दर्ज हुआ था जिसमे आरोप तय किये जाने थे 173/22 क्राइम नम्बर है इसका जो वादी है नन्हे है कोतवाली का मामला जो यतीमखाना का दर्ज है और उसमें यह वादी है इनके द्वारा आरोप लगाए जा रहे थे कि जब यह गवाही के लिए आ रहे थे तो इनको गवाही न देने के लिए दबाव बनाया गया था मारपीट की गई थी और जान से मारने की धमकी दी गयी थी इन सब मे मोहम्मद आजम खान 120 b के आरोपी हैं कि उनके कहने पर ही यह सारे काम किए गए इसमें जितने भी आरोपी थे सभी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर न्यायालय में चार्ज बनाया जाना था जिसमे न्यायालय द्वारा चार्ज फ्रेम किया गया इसमें 6 आरोपी हैं इन सभी पर आरोप नियत किए गए हैं। आजम खान को चार्ज बनाए जाने थे इसलिए व्यक्ति गत रूप से उपस्थित होना था जिसका आदेश न्यायालय द्वारा दिया गया था इसमें अगली सुनवाई के लिए 24 लगाई हैं।
क्या है मामला?
17 अगस्त 2022 को बेरियान निवासी नन्हे ने शहर कोतवाली में आज़म खान और उनके साथियों पर धमकाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। नन्हे ने आरोप लगाया कि वह डूंगरपुर के एक मामले में वादी है और कुछ लोग उसके घर आए, जिन्होंने उसे सपा नेता के पक्ष में गवाही न देने पर धमकी दी। यह मामला अब एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में चल रहा है।
- रामपुर: टैक्स बार एसोसिएशन की साधरण सभा आयोजित
- अमेरिका ने 5 और ईरानी संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए
- उत्तराखंड के सरकारी अस्पताल में 15 महीनों में एचआईवी के 477 मामले सामने आए, अधिकारियों ने कहा ‘खतरनाक प्रवृत्ति’
- ट्रम्प ने 90 दिन की टैरिफ छूट की घोषणा की, चीन पर टैरिफ बढ़ाकर 125% किया