दिवाली से पहले घुटने लगा दिल्ली-NCR का दम: AQI 334 पहुंचा, GRAP-2 लागू; जानें किन नियमों पर बढ़ी सख्ती

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नई दिल्ली: दिवाली से ठीक पहले दिल्ली-एनसीआर की हवा एक बार फिर जहरीली होने लगी है। राजधानी और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता ‘बेहद खराब’ श्रेणी में पहुंचने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने मंगलवार को पूरे एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का दूसरा चरण लागू कर दिया है। मंगलवार सुबह दिल्ली का औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 334 दर्ज किया गया।

महज कुछ दिनों में बिगड़े हालात

पिछले कुछ दिनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो दिल्ली की हवा में तेजी से गिरावट आई है:

  • 31 अक्टूबर: AQI 117 (मध्यम श्रेणी)
  • 1 नवंबर: AQI 261 (खराब श्रेणी)
  • 2 नवंबर: AQI 324 (बेहद खराब श्रेणी)
  • मंगलवार सुबह: AQI 334 (बेहद खराब श्रेणी)

फिलहाल राहत के आसार नहीं

मौसम विभाग (IMD) और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटीरियोलॉजी (IITM) के पूर्वानुमान के अनुसार, प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण आने वाले दिनों में भी दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में ही बनी रह सकती है।

GRAP-2 लागू होने के बाद क्या-क्या बदल जाएगा?

1. सड़कों की सफाई और छिड़काव पर जोर:

  • सड़कों की मैकेनिकल स्वीपिंग (मशीनों से सफाई) बढ़ाई जाएगी।
  • धूल दबाने के लिए नियमित रूप से पानी का छिड़काव और एंटी-स्मॉग गन का इस्तेमाल होगा।
  • घरेलू कचरे और निर्माण मलबे के त्वरित उठान और निपटान के निर्देश दिए गए हैं। खुले में कचरा जलाने पर सख्त कार्रवाई होगी।

2. वाहनों पर कड़ी निगरानी:

  • प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक जाम रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात होगा।
  • प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) की जांच तेज की जाएगी।
  • अधिक धुआं छोड़ने वाले और प्रतिबंधित पुराने पेट्रोल/डीजल वाहनों पर चालान व जब्ती की कार्रवाई होगी।

3. तंदूर में कोयला-लकड़ी बैन, उद्योगों की जांच:

  • होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों में कोयले और लकड़ी से चलने वाले तंदूरों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। अब केवल गैस या इलेक्ट्रिक उपकरणों का इस्तेमाल होगा।
  • उद्योगों, ईंट भट्ठों और बिजली संयंत्रों की लगातार जांच की जाएगी ताकि केवल स्वीकृत ईंधन का ही उपयोग हो।

समझें: क्या होता है GRAP का गणित?

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के स्तर के आधार पर GRAP को चार चरणों में लागू किया जाता है:

चरणAQI स्तरश्रेणी
GRAP-1201 से 300खराब (Poor)
GRAP-2301 से 400बेहद खराब (Very Poor)
GRAP-3401 से 450गंभीर (Severe)
GRAP-4450 से ऊपरअति गंभीर (Severe Plus)

उल्लेखनीय है कि CAQM द्वारा हाल ही में संशोधित नियमों के तहत GRAP-3 के दौरान BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल वाहनों पर लगने वाली पाबंदियों के दायरे में गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के साथ-साथ अब हरियाणा के सोनीपत को भी शामिल कर लिया गया है।

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