रामपुर: सपा के वरिष्ठ नेता और रामपुर के पूर्व विधयक मो. आज़म ख़ान(Azam Khan) को आज बड़ा झटका लगा है। उन्हें नफरती भाषण(Hate Speech) के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी क़रार दिया है। कोर्ट ने आज़म खान को इसके लिए 2 साल की क़ैद और ढाई हज़ार रूपये का जुर्माना लगाया है।
क्या था मामला ?
सपा (SP) नेता आजम खान के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का मुकदमा रामपुर के थाना शहजादनगर में दर्ज हुआ था। आजम खान पर लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप था। ये मुकदमा साल 2019 में दर्ज हुआ था। आज़म खान उस वक़्त सपा-बसपा के गठबंधन से लोकसभा प्रत्याशी थे।
आज़म खान ने एक भाषण दिया था जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। इस वायरल वीडियो में आजम खान ने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, तत्कालीन जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों को लेकर आपत्तिजनक बात कही थी।
सज़ा सुनाये जाने के बाद आज़म खान क्या बोले
सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट से बाहर निकलते हुए जब आज़म खान से पूछा गया कि कोर्ट के फैसले पर क्या कहेंगे? तो आज़म खान ने बड़े ही सहज अंदाज़ में जवाब देते हुए कहा,”क्यों परेशान हो …सजा हो गई है. क्या परेशानी है।”
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