आरोप है कि रॉय और हुसैन ने 21 अक्टूबर 2010 को कॉपरनिकस मार्ग स्थित एलटीजी ऑडिटोरियम में ‘आजादी- एकमात्र रास्ता’ के बैनर तले आयोजित एक सम्मेलन में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण दिए थे।
नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने मशहूर लेखिका अरुंधति रॉय और कश्मीर के एक पूर्व प्रोफेसर शेख शौकत हुसैन के खिलाफ वर्ष 2010 में दिल्ली स्थित एलटीजी ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के मामले में कठोर यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम) के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है।
नवजीवन की खबर के मुताबिक़ राज निवास के अधिकारियों ने बताया कि अरुंधति रॉय और कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर शेख शौकत हुसैन के खिलाफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, नई दिल्ली की अदालत के आदेश के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अभीतक रॉय और हुसैन की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
इस मामले में कश्मीर के एक सामाजिक कार्यकर्ता सुशील पंडित की शिकायत पर 28 अक्टूबर, 2010 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
राज निवास के एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया, “दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस मामले में अरुंधति रॉय और कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय कानून के पूर्व प्रोफेसर डॉ. शेख शौकत हुसैन के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 45 (1) के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है।”
अधिकारी ने कहा कि रॉय और हुसैन ने 21 अक्टूबर 2010 को यहां कॉपरनिकस मार्ग स्थित एलटीजी ऑडिटोरियम में ‘आजादी- एकमात्र रास्ता’ के बैनर तले आयोजित एक सम्मेलन में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण दिए थे। अधिकारी ने कहा, “सम्मेलन में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई और जिन पर बात हुई, उनसे कश्मीर को भारत से अलग करने का प्रचार हुआ।”
- पत्रकारों पर जासूसी करने के आरोप में आयरिश पुलिस पर भारी जुर्माना लगाया गया
- मेरठ में दिल्ली पुलिस का मोस्टवांटेड 50 हजार का ईनामी अनिल उर्फ सोनू मटका एनकाउंटर में ढेर
- Kashmir: Job Scam Unearthed In Kupwara, Investigations Underway: Police
- Driver Killed, Conductor Injured After Truck Falls Into Gorge In Anantnag
- Those Who Forget Their Mother Tongue Are As Good As Dead : Dr. Shams Equbal
- जो अपनी मातृभाषा भूल गया, वह मानो मर चुका है: डॉ. शम्स इक़बाल