अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने देश में विदेशी शत्रु अधिनियम 1798 लागू कर दिया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के इस कदम का मकसद विदेशी आतंकी संगठन ट्रेन डे अरागुआ को निशाना बनाना है।
एक संघीय न्यायाधीश ने पहले फैसला दिया था कि इस कानून का इस्तेमाल पांच वेनेजुएला नागरिकों के निर्वासन के खिलाफ नहीं किया जा सकता।
विदेशी शत्रु अधिनियम क्या है?
विदेशी शत्रु अधिनियम एक व्यापक युद्धकालीन प्राधिकरण है, जो गैर-नागरिकों को आव्रजन या संघीय न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष जाने का अवसर दिए बिना निर्वासित करने की अनुमति देता है।1798 में, जब अमेरिका फ्रांस के साथ युद्ध की तैयारी कर रहा था, तब उसे लगा कि यह युद्ध होगा।

कांग्रेस संघीय सरकार की पहुंच बढ़ाने वाले कई कानून पारित किए गए। इस बात की चिंता में कि अप्रवासी फ्रांसीसी लोगों के साथ सहानुभूति रख सकते हैं, विदेशी शत्रु अधिनियम बनाया गया, जिससे राष्ट्रपति को युद्ध के समय गैर-नागरिकों को कैद करने और निर्वासित करने के व्यापक अधिकार मिल गए। अमेरिकी मीडिया के अनुसार, यह क़ानून किसी दुश्मन देश के नागरिकों और स्थानीय लोगों को बिना सुनवाई के निर्वासित करने की अनुमति देता है।
विदेशी शत्रु अधिनियम अंतिम बार कब लागू किया गया था?
यह कानून पहले 1812 के युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लागू किया गया था।
बयान के अनुसार, ट्रम्प प्रशासन की हालिया कार्रवाई के परिणामस्वरूप, सभी वेनेज़ुएला नागरिक जो 14 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं और जो टीडीए के सदस्य हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में मौजूद हैं, और जिनके पास संयुक्त राज्य अमेरिका में वैध स्थायी निवास नहीं है, उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है और देश से निकाला जा सकता है।