लाहौर हाईकोर्ट ने गुरुवार सुबह 10 बजे तक इमरान खान की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

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  • लाहौर हाईकोर्ट ने पुलिस को आईएचसी के फैसले तक कार्रवाई करने से रोका
  • कोर्ट का पुलिस को दूर रहने का हुक्म
  • सुनवाई कल तक के लिए स्थगित

पाकिस्तान: इमरान खान(Imran Khan) को गिरफ्तार करने के प्रयास में जमान पार्क में पुलिस की बर्बरता का मामला उठाते हुए लाहौर उच्च न्यायालय (एलएचसी) ने पुलिस को दूर रहने का निर्देश दिया।

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) द्वारा पीटीआई कार्यकर्ताओं पर पुलिस की हिंसा के खिलाफ दायर याचिका पर एलएचसी में सुनवाई हुई।

बोल न्यूज़ के अनुसार कोर्ट के आदेश पर मुख्य सचिव पंजाब जाहिद अख्तर जमान कोर्ट के समक्ष पेश हुए इस दौरान एडवोकेट जनरल पंजाब शान गिल भी मौजूद रहे।

आईजी पंजाब ने अदालत के समक्ष कहा कि पीटीआई कार्यकर्ताओं ने पुलिस टीम की पिटाई की और वाहनों को जला दिया गया। ज़मान पार्क में हमारे कई लोग घायल हो गए।

कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, तब तक सभी कार्रवाई रोक दी जानी चाहिए।

अदालत मामले की सुनवाई कल करेगी।”

अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि नागरिकों के जीवन की सुरक्षा महत्वपूर्ण है और अगर वे वहां पुलिस बल रखना चाहते हैं तो इसे दूर रखा जाना चाहिए।

इसमें कहा गया है, ‘चूंकि मामले की सुनवाई इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में चल रही है, इसलिए सुनवाई कल तक के लिए स्थगित की जाती है।’

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