पूर्व भारतीय क्रिकेटर और विपक्षी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता नवजोत सिंह सिद्धू को 34 साल पुराने एक मामले में अदालत ने एक साल जेल की सजा सुनाई है।
मीडिया के अनुसार, नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) पिछले तीन दशकों से इस केस को लेकर कानूनी पेचीदगियों और उनके निहितार्थों के कारण बच रहे थे। हालांकि कुछ महीने पहले पंजाब चुनाव हार चुके सिद्धू के खिलाफ इस फैसले को बड़ा झटका बताया जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने 34 साल पुराने रोड रेज केस में होना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सिद्धू को एक साल जेल और एक साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने अपने 15 मई, 2018 के एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा को बदल दिया है। जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच ने ये फैसला सुनाया है।
गौरतलब है कि 1988 में सड़क पर पार्किंग को लेकर हुए विवाद के दौरान नवजोत सिंह साधु और उसके साथियों ने गरनाम सिंह को एक वाहन से खींचकर पीट-पीटकर मार डाला था.पीड़ित परिवार ने साधु के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।
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