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मौलाना तौकीर का गैर जमानती वारंट जारी, कभी भी हो सकते हैं गिरफ़्तार, जानिये पूरा मामला - globaltoday

मौलाना तौकीर का गैर जमानती वारंट जारी, कभी भी हो सकते हैं गिरफ़्तार, जानिये पूरा मामला

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बरेली/गुलरेज़ ख़ान: बरेली में मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ एडीजे प्रथम फास्ट ट्रैक रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। कोर्ट ने सीओ प्रथम संदीप सिंह को 13 मार्च तक नोटिस तामील करवाकर मौलाना को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। नोटिस तामील कराने में फेल रहे प्रेमनगर इंस्पेक्टर आशुतोष रघुवंशी के खिलाफ दंडात्मक और विभागीय कार्रवाई के लिए कोर्ट ने एसएसपी घुले सुशील चंद्रभान को आदेश दिया है। आदेश की कॉपी आईजी रेंज बरेली डा. राकेश सिंह को भी भेजी है।

कोर्ट में पेश नहीं हुए मौलाना, प्रेमनगर पुलिस तामील नहीं करा पाई नोटिस

आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा को वर्ष 2010 के बरेली दंगे का मुख्य आरोपी मानते हुए एडीजे प्रथम कोर्ट ने सोमवार 11 मार्च को तलब किया था। सम्मन तामील कराने का आदेश इंस्पेक्टर प्रेमनगर आशुतोष रघुवंशी को दिया था। प्रेमनगर इंस्पेक्टर ने मौलाना तौकीर के न मिलने की वजह से सम्मन तामील नहीं कराया। उन्होंने सम्मन को उनके घर पर चस्पा भी नहीं किया। इस तरह की आख्या इंस्पेक्टर ने कोर्ट में भेज दी। जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि दस दिन पहले तक मौलाना तौकीर रजा खां बरेली पुलिस के लिए चुनौती बने हुए थे। पांच मांर्च को समन जारी कर उन्हें 11 मार्च को तलब किया था। अब पुलिस मौलाना को ढूंढ नहीं पा रही है।

पुलिस पर मौलाना तौकीर का सहयोग करने का आरोप, कार्रवाई के आदेश

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि दंगे के मुख्य मास्टर माइंड तौकीर को पुलिस के द्वारा ढूंढ न पाने से साफ जाहिर है कि पुलिस मौलाना का सहयोग कर रही है। इसी वजह से उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। कोर्ट ने लापरवाही बरतने वाले इंस्पेक्टर प्रेमनगर आशुतोष रघुवंशी के खिलाफ सीआरपीसी 1860 की धारा 173 के अंतर्गत विभागीय कार्रवाई कर दंडात्मक कार्रवाई का आदेश जारी किया है।

कोर्ट ने मौलाना तौकीर के खिलाफ एनबीडब्ल्यू वारंट जारी कर 13 मार्च तक गिरफ्तारी के आदेश सीओ प्रथम संदीप सिंह को दिए हैं। साथ ही समन रिसीव न कराने पर प्रेमनगर इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई के लिए एसएसपी को भी आदेश भेजा है।

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