पूर्व प्रधान मंत्री पर 2022 में पद से हटने के बाद कथित तौर पर आधिकारिक रहस्य उजागर करने का आरोप लगाया गया था।
पाकिस्तान: इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान के खिलाफ साइफर मामले में जेल मुकदमे की 29 अगस्त की अधिसूचना को अमान्य घोषित कर दिया और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत न्यायाधीश की नियुक्ति को बरकरार रखा है, उनके वकील ने कहा है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब जारी कर दिया गया है।
कोर्ट ने आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के न्यायाधीश की नियुक्ति के खिलाफ भी फैसला सुनाया।
अदालत ने जेल मुकदमे के खिलाफ अध्यक्ष पीटीआई की इंट्रा-कोर्ट अपील को स्वीकार कर लिया और 29 अगस्त, 12 सितंबर, 25 सितंबर और 3 अक्टूबर की अधिसूचनाओं को अवैध घोषित कर दिया।
कोर्ट ने कहा कि न्यायिक आदेश के बिना ट्रायल कोर्ट के जज को बिना कैबिनेट की मंजूरी के जेल में बंद करने की अधिसूचना की कोई कानूनी स्थिति नहीं है और यह अतीत पर लागू नहीं होगा। जेल में की गयी सभी कार्यवाही शून्य हैं।
कोर्ट ने फैसले में यह भी कहा कि असाधारण परिस्थितियों में मुकदमा जेल में भी चलाया जा सकता है, कानून के मुताबिक जेल में मुकदमा खुले या बंद कमरे में हो सकता है।
निर्णय में घोषणा की गई कि 13 नवंबर को कैबिनेट की मंजूरी के बाद जेल ट्रायल अधिसूचना लागू नहीं होगी, जेल ट्रायल संभव है लेकिन कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करना आवश्यक है।
अदालत ने आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के न्यायाधीश की नियुक्ति के खिलाफ भी फैसला सुनाया और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के न्यायाधीश की नियुक्ति को बरकरार रखा।
फैसले में कहा गया कि आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम न्यायाधीश की नियुक्ति की 27 जून की अधिसूचना कानूनन वैध थी।
इससे पहले सुनवाई के दौरान, रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने न्यायिक प्रश्नों पर पीठ को सूचित किया था कि ट्रायल कोर्ट जज की नियुक्ति की प्रक्रिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट द्वारा शुरू की गई थी और ट्रायल कोर्ट जज ने जेल सुनवाई से पहले हाई कोर्ट को सूचित भी किया था। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि जेल मुकदमे के लिए, ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश को कारणों के साथ एक स्पष्ट न्यायिक आदेश पारित करना होगा, कैबिनेट से मंजूरी बाद में आती है, जेल मुकदमे की अधिसूचना जारी करने के लिए कोई उचित कानूनी प्रक्रिया नहीं है।
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