सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद (सांसद) राहुल गांधी द्वारा दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें ‘मोदी चोर’ टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा को निलंबित करने की मांग की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
कोर्ट ने मामले की सुनवाई 4 अगस्त को तय की है।
बतादें कि राहुल गांधी(Rahul Gandhi) को सूरत की अदालत ने दो साल जेल की सजा सुनाई थी। अब केस सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर शिकायतकर्ता और गुजरात बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी को भी नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने से जुड़े मामले की सुनवाई 4 अगस्त तय की है।
क्या दोषसिद्धि निलंबित किए जाने योग्य है?
नवजीवन की खबर के अनुसार शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी ने नोटिस का जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से 21 दिन का समय मांगा, लेकिन कोर्ट ने उन्हें 10 दिन की मोहलत दी। कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर सीमित प्रश्न यह है कि क्या दोषसिद्धि निलंबित किए जाने योग्य है?
न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति पी के मिश्रा की पीठ ने इस मामले की सुनवाई के बाद गुजरात सरकार और पूर्णेश मोदी से जवाब मांगा है। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ 18 जुलाई को वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी द्वारा मामले का उल्लेख करने और तत्काल सुनवाई की मांग करने के बाद गांधी की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हुई थी।
न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति पी के मिश्रा की पीठ ने इस मामले की सुनवाई के बाद गुजरात सरकार और पूर्णेश मोदी से जवाब मांगा है। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ 18 जुलाई को वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी द्वारा मामले का उल्लेख करने और तत्काल सुनवाई की मांग करने के बाद गांधी की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हुई थी।
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