रामपुर: रामपुर से सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया गया है। परिवार न्यायालय ने आदेश दिया था कि मोहिबुल्लाह अपनी पत्नी, संतान, पिता और माता को भरणपोषण के लिए 10,000 रुपये मासिक की राशि दें। अदालत ने पाया कि मोहिबुल्लाह ने आदेश का पालन नहीं किया और अब तक 5,30,000 रुपये की बकाया राशि नहीं चुकाई है।
अदालत के आदेश के अनुसार, नई दिल्ली स्थित उनकी संपत्ति को कुर्क करने का निर्देश दिया गया है। यदि 20 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो संपत्ति का विक्रय किया जाएगा। कुर्क की गई संपत्ति से बकाया राशि वसूलने की कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने पुलिस और संबंधित अधिकारियों को इस आदेश के निष्पादन के लिए निर्देशित किया है।