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globaltoday मृतक गैंगस्टर की करोड़ो की संपत्ति ज़िला प्रशासन ने ज़ब्त की

ज़िला पंचायत सदस्य और मृतक गैंगस्टर की करोड़ो की संपत्ति ज़िला प्रशासन ने ज़ब्त की

Date:

Globaltoday.in | रईस अहमद | रामपुर

रामपुर में मृतक गैंगस्टर पूर्व प्रधान की करोड़ों  की संपत्ति शुक्रवार को जिला प्रशासन ने ज़ब्त करली और उस संपत्ति पर जिलाधिकारी के आदेश का बोर्ड भी लगा दिया।

दरअसल कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे और पुलिस की मुठभेड़ के बाद से यूपी पुलिस हरकत में आ गई है। पुलिस अब गैंगस्टर, टॉप टेन अपराधी, इन सब की धरपकड़ में लगी हुई है।

इसी कड़ी में रामपुर के पूर्व प्रधान (जिनपर गैंगस्टर में मामला दर्ज है) की करोड़ों की संपत्ति को प्रशासन ने पुलिस बल के साथ पहुंचकर ज़ब्त कर लिया साथ ही साथ पुलिस ने किस किस सम्पत्ति को जप्त किया उसका ऐलान भी किया। यह सब कार्यवाही जिलाधिकारी के आदेश पर की गई है।

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    इस कार्यवाही के दौरान पूरा गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया था। जहां-जहां भी इस गैंगस्टर पूर्व प्रधान गुलाम हुसैन उर्फ नन्हे पहलवान की संपत्ति थी, मकान, स्टोन क्रेशर सभी को ज़ब्त कर लिया गया और उसके बाद उस जगह पर जिलाधिकारी के आदेश का बोर्ड भी लगा दिया गया।

    रामपुर के थाना टांडा के गांव दढ़ियाल मुस्तेकम निवासी जुल्फिकार हुसैन जो जिला पंचायत सदस्य हैं और उनके पिता गुलाम हुसैन उर्फ नन्हे पहलवान जो प्रधान भी रहे हैं, लेकिन साल भर पहले उनकी मौत हो गयी थी। पंचायत सदस्य ज़ुल्फ़िक़ार हुसैन के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई। ज़ुल्फ़िक़ार हुसैन फरार चल रहा था और पुलिस को उसकी तलाश थी।

    पुलिस के मुताबिक जिला पंचायत सदस्य ज़ुल्फ़िक़ार के पिता गुलाम हुसैन के विरुद्ध थाना टांडा में गैंगस्टर एक्ट का अभियोग दर्ज है। उसने अवैध खनन समेत कई अपराधिक मामलों में लिप्त होकर अवैध रूप से अर्जित संपत्ति बनाई थी। 21 नवंबर 2019 को उसकी मौत हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद उसकी चल और अचल संपत्ति के वारिस पुत्र जिला पंचायत सदस्य ज़ुल्फ़िक़ार हुसैन, इस्तकार, इक़रार,सालिम के नाम हो गई थी। सभी संपत्ति करोड़ो की बताई जा रही है जो अपराधिक गतिविधियों से अर्जित की थी।

    इस पूरे मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया,” जनपद रामपुर के थाना टांडा में गुलाम हुसैन उर्फ नन्हे पहलवान नाम के एक गैंगस्टर के खिलाफ 2017 में एक अभियोग पंजीकृत हुआ था। विवेचना से इसमें आरोप पत्र प्रेषित किए गए. विवेचना में यह भी सामने आया, इस गैंगस्टर ने अपराध से करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है. जिस आधार पर 14 एक गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत इसकी संपत्ति कुर्क किए जाने की रिपोर्ट जिलाधिकारी के न्यायालय में प्रेक्षित की थी. जो वाद संख्या 1675 वर्ष 2018 के रूप में दर्ज हुई. सुनवाई के दौरान गुलाम हुसैन की मृत्यु हो गई. और यह सब संपत्ति उसकी पत्नी और पुत्रों के नाम आ गई. गुलाम हुसैन की अपराध से अर्जित की गई संपत्ति 6 करोड़ 80 लाख 20,000 को कुर्क करने का आदेश ज़िला अधिकारी ने किया है।

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