मामला आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा है, जहां शत्रु संपत्ति को लेकर मुकदमा दर्ज हुआ था। यह मामला रामपुर के अजीम नगर थाना क्षेत्र में अपराध संख्या 126/19 के तहत दर्ज किया गया था।
रामपुर: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अदीब आजम को शत्रु संपत्ति मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट से नियमित जमानत मिल गई। इससे पहले, वे अंतरिम जमानत पर थे।
आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा, बेटे अदीब आजम और बहन निखत अखलाक आज कोर्ट पहुंचे थे। कोर्ट में सुनवाई के बाद तीनों को रेगुलर बेल दे दी गई। वकील मुरसलीन ने मामले की पैरवी की और कहा कि न्यायिक प्रक्रिया के तहत यह जमानत मिली है।
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बता दें कि यह पूरा मामला आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा है, जहां शत्रु संपत्ति को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया था। यह मामला रामपुर के अजीम नगर थाना क्षेत्र में अपराध संख्या 126/19 के तहत दर्ज किया गया था। कोर्ट में लंबे समय से सुनवाई चल रही थी, लेकिन वकीलों की हड़ताल के चलते मामला लंबित था।
आज की सुनवाई में तन्ज़ीन फातिमा, अदीब आजम और निखहत अखलाक व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश हुए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनकी नियमित जमानत मंजूर कर दी। इससे पहले तीनों आरोपी अंतरिम जमानत पर थे। आजम खान के परिवार को बड़ी राहत मिलने के बावजूद, उन्होंने मीडिया के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। तन्ज़ीन फातिमा ने साफ कहा कि वो कुछ नहीं कहेंगी, वहीं अदीब आजम ने कहा कि अभी सही समय नहीं आया है, वक्त आने पर वो अपनी बात रखेंगे।