पुलिस ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान को शनिवार को पूर्वी शहर लाहौर में गिरफ्तार कर लिया, उनके वकील ने कहा, एक अदालत ने उन्हें अवैध रूप से सरकारी उपहार बेचने के लिए तीन साल की जेल की सजा सुनाई थी।
पाकिस्तान: तोशाखाना मामले की सुनवाई करते हुए, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हुमायूं दिलावर ने शनिवार को पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ(PTI) प्रमुख और पूर्व प्रधान मंत्री इमरान ख़ान( Imran Khan) को तीन साल की जेल की सजा सुनाते हुए उन्हें “भ्रष्ट आचरण” के लिए पांच साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया।
अदालत ने कहा, आरोपी ने जानबूझकर पाकिस्तान चुनाव आयोग को गलत जानकारी दी। न्यायाधीश हुमायूं दिलावर ने घोषणा की, “इसलिए, उन्हें चुनाव अधिनियम की धारा 174 के तहत तीन साल कैद की सजा सुनाई जाती है।”
पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक़ न्यायाधीश ने कहा कि पीटीआई के अध्यक्ष के खिलाफ अपराध साबित हो गया है क्योंकि उन्हें भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया है। उन्होंने ईसीपी के साथ अपनी संपत्ति के बारे में गलत विवरण प्रस्तुत किया।
तोशाखाना मामले को अस्वीकार्य बताने के संबंध में पीटीआई के अध्यक्ष के अनुरोध को अदालत ने खारिज कर दिया। अदालत ने तोशखाना उपहारों का विवरण छिपाने के लिए उन एक लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया।
तोशाखाना मामले में इस्लामाबाद के जिला एवं सत्र न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने शनिवार को पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया। तोशाखाना संदर्भ में फैसले की घोषणा करने के बाद, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हुमायूं दिलावर ने इस्लामाबाद के पुलिस महानिरीक्षक को पूर्व प्रधान मंत्री को तुरंत गिरफ्तार करने का निर्देश दिया।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि मामले में दोषसिद्धि से खान की नवंबर की शुरुआत से पहले होने वाले राष्ट्रीय चुनावों में भाग लेने की संभावना खत्म हो सकती है।
खान की राजनीतिक पार्टी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने एक बयान में कहा कि उन्होंने जिला अदालत मामले पर पहले ही देश के सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर कर दी है।
यह सजा चुनाव आयोग द्वारा की गई जांच से संबंधित है, जिसमें खान को 2018 से 2022 तक प्रधान मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान अवैध रूप से राज्य उपहार बेचने का दोषी पाया गया था।
इमरान खान ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है।
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