रामपुर(रिज़वान ख़ान): फिल्म अभिनेत्री और रामपुर की पूर्व सांसद जयाप्रदा के चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में रामपुर के एमपी- एमएलए की विशेष अदालत मजिस्ट्रेट कोर्ट में फाइनल अरगुमेंट पूरा हो चुका है और 16 अक्टूबर फैसले की तारीख नियत की गई है।
जयाप्रदा के विरुद्ध 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में एक एफआईआर दर्ज हुई थी कोतवाली स्वार में जयाप्रदा पर आरोप था कि 2009-10 में बनी सड़क का इन्होंने 2019 में अचार संहिता लागू होने के बाद उद्घाटन किया और बिना परमिशन के रोड शो भी निकाला था। इस मामले की सुनवाई एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रही थी अब इस मामले में फैसले की तारीख कोर्ट ने तय की है अब 16 अक्टूबर को जयाप्रदा को लेकर कोर्ट आचार संहिता उल्लंघन के मामले में अपना फैसला सुनाएगी।
इस विषय पर जयप्रदा के वकील अरुण प्रकाश सक्सेना ने बताया,”श्रीमती जयाप्रदा नहाटा जी के द्वारा रामपुर में लोकसभा चुनाव लड़ा गया था वर्ष 2019 में, इस दौरान स्वार क्षेत्र में उनका रोड शो और रेली वगैरा निकली थी तभी जो चुनाव के फ्लाइंग स्क्वायड थे उनके मजिस्ट्रेट द्वारा एक शिकायत थाने में दर्ज कराई गई थी की 19/04/2019 को ग्राम नूरपुर में एक पुरानी सड़क जो वर्ष 2009-10 में बनी है उसका उद्घाटन किया गया है जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है उस संबंध में मुकदमा पंजीकृत हुआ था और इस उद्घाटन का एक वीडियो वायरल हुआ था जो वीडियो उन्होंने एफआईआर के साथ पेश किया था आरोप पत्र लगने के बाद इसका ट्रायल एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट रामपुर में चला अब यह मामला फाइनल अरगुमेंट के स्तर पर था फाइनल अरगुमेंट हो चुके हैं और जजमेंट 16 अक्टूबर को आना तय किया गया है। इस मामले में 171जी आईपीसी में मामला पंजीकृत हुआ है और उनके विरुद्ध आरोप यह है कि उन्होंने 19/04/2019 को आदर्श आचार संहिता लगी हुई थी उन्होंने एक सड़क का उद्घाटन किया जो पूरी तरह सही नहीं है। वायरल वीडियो में जो जगह दिखाई गई है वह वीडियो कब का बना हुआ है किस स्थान का बना हुआ है इससे कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है और वायरल वीडियो की ऑथेंटिसिटी भी प्रूफ नहीं हो पाई है कि वह किसके द्वारा रिकॉर्ड किया गया है और उसे पूरी तरह साबित नहीं किया गया है तो हमारा कहना यह है कि यह मामला प्रॉसीक्यूशन द्वारा साबित नहीं किया गया है। अब इसमें 16 अक्टूबर को जजमेंट की डेट कोर्ट ने निर्धारित की है।
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