उत्तर प्रदेश में ज़िला अदालत को खोलने का आदेश

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उत्तर प्रदेश में अदालत को खोलने का आदेश
उत्तर प्रदेश में अदालत को खोलने का आदेश

Globaltoday.in|रईस अहमद | रामपुर

कोरोना वायरस (Corona virus) संक्रमण के चलते जब से देश में लॉक डाउन हुआ है तभी से पूरे देश में न्यायिक प्रक्रिया भी काफी हद तक बाधित है।

लेकिन एक लंबे समय के बाद हाई कोर्ट के निर्देशन में अब 22 मई से अदालतों को खोले जाने के लिये हरी झंडी दिखाई गई है।

इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर (Rampur) में भी अब 22 मई से अदालतें (Court) खोली जाएंगी जिसमें ज़मानती के प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई की जाएगी।

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रामपुर की अदालतें भी कोविड-19(Covid-19) संक्रमण के चलते बंद थीं, विशेष परिस्थितियों में महज़ एक न्यायिक अधिकारी द्वारा ज़रूरी मामलों की प्रक्रिया जारी रही।

लेकिन अब इलाहाबाद(Allahabad) हाई कोर्ट(High Court) के निर्देशन में पुनः जिला एवं सत्र न्यायधीश के न्यायालय विशेष न्यायालय के अलावा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय को खोले जाने का निर्णय लिया गया है जिसमें जमानती प्रार्थना पत्रों की सुनवाई हो सकेगी।

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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सिविल जज सीनियर डिवीज़न श्वेता चौधरी (Shweta Chaudhry) के मुताबिक रामपुर रेड ज़ोन में है और जिलाधिकारी की आंख्या अनुसार उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्देशन में 22 मई को न्यायालय खोले जाने का निर्णय लिया गया है ताकि जमानत प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई की जा सके। वहीं न्यायिक प्रक्रिया के दौरान न्यायिक अधिकारी न्यायिक कर्मियों के अलावा अधिवक्ताओं को ही आने की अनुमति होगी। वहीँ उनके लिए भी भारत सरकार द्वारा कोविड-19 को लेकर बनाए गए लॉक डाउन के नियमों का पालन करना होगा।