समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान(Azam Khan) और तत्कालीन सीओ सिटी आले हसन खान सहित कई समाजवादी पार्टी के नेताओं पर बुलडोजर से घर तोड़ दिए जाने, लूटपाट करने और चोरी जैसे आरोपों में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में बहस हुई।
दरअसल आजम खान पक्ष के अधिवक्ता ने इन तमाम आरोपों को खारिज किए जाने की गुहार लगाते हुए अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था। इस पर सरकारी वकील ने अपना विरोध दर्ज कराते हुए अदालत में बहस की।
अब इस मामले में 5 जुलाई की तारीख तय हुई है जिस पर अदालत अपना फैसला सुनाएगी कि क्या आजम खान पक्ष को आरोप मुक्त किया जाए या उन पर आरोप पत्र के मुताबिक मुकदमा चलाया जाएगां।
सरकारी वकील कमल गुप्ता से आजम खान के मामलों के बारे में ग्लोबलटुडे को बताया,”आजम खान, उमेंद्र चौहान, वीरेंद्र गोयल, इस्लाम ठेकेदार, आले हसन हाजिर अदालत आए थे जो तीन मुकदमे लगे थे, दो कोतवाली के और एक गंज का, जिसमें इन्होंने बिलडोज़र से मकान ढहा दिए, चोरी की, उस में लूटपाट की, उन मामलों में डिस्चार्ज एप्लीकेशन आपकी लगी थी, उस में बहस होनी थी। इसमें आपके वकील साहब ने बहस की और मैंने इसमें ऑब्जेक्शन दाखिल किया था, मेरी तरफ से भी पूरी बहस हुई। अब इस मामले पर माननीय न्यायालय को तय करना है कि डिस्चार्ज एप्लीकेशन पर क्या आदेश होता है। इस के लिए 5 तारीख नियत कर दी गई है। एक डूंगरपुर का मामला था और 2 कोतवाली के मामले थे, यतीम खाने वाले मामले पर बहस हो गई है। डिस्चार्ज एप्लीकेशन पर इसमें फैसला 5 तारीख को आएगा, इसमें आजम खान पर चार्ज लगना है या नहीं लगना है 5 तारीख को आरोप तय होंगे। डूंगरपुर वाले मामले पर भी आज बहस हो गई है, दो कोतवाली के एक डूंगरपुर का है, तीनों मामलों में बहस हो गई है, आदेश के लिए 5 तारीख नियत की गई है। इसमें दो मामले यतीम खाना के हैं और एक डूंगरपुर का है।
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