हिदुस्तान के विदेश मंत्रालय ने विवादों में रहे इस्लामी उपदेशक डॉक्टर जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण की मांग को लेकर मलेशिया से किए गए अनुरोध का ब्योरो साझा करने से इनकार कर दिया है। मंत्रालय ने इस सिलसिले में सूचना का अधिकार (आरटीआई) के उन प्रावधानों का हवाला दिया है, जो दूसरे देशों की सरकारों से मिली ख़ुफ़िया सूचना के खुलासे को प्रतिबंधित करता है।
हिंदुस्तान की खबर के मुताबिक़ एक आरटीआई अर्जी के जवाब में विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रत्यर्पण के भारत द्वारा किए गए 160 अनुरोध कुछ देशों में लंबित है। हिंदुस्तान द्वारा किए गए प्रत्यर्पण अनुरोध का ब्योरा और मलेशिया से मिले जवाब के बारे में मांगी गई सूचना नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह सूचना के अधिकार कानून, 2005 की धारा 8 (1) (ए) (एफ) और (एच) के तहत आता है।
गौरतलब है कि मलेशिया को भेजे गए पत्र या किए गए अनुरोध की कॉपी और मलेशिया सरकार से मिले कोई जवाब की कॉपी मुहैया कराने का विदेश मंत्रालय से अनुरोध किया गया था। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक जुलाई 2016 में हिंदुस्तान से चले गए थे.