आज़म खान पर पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट और आईपीसी की धाराओं के अंतर्गत एफ आई आर दर्ज कराई गई है
Globaltoday.in | सऊद खान | रामपुर
सपा सांसद आजम खान(Azam Khan) की मुश्किलें जेल जाने के बाद भी लगातार और बढ़ रही हैं. जैसे-जैसे आजम खान एक के बाद एक मामलों में रामपुर की जिला अदालत में पूर्व में चल रहे पेंडिंग केसों को निपटाने की जुगत में लगे हैं तो वहीं एक बार फिर आजम खान के खिलाफ एक के बाद एक प्रशासनिक कार्यवाहियों का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा है।
अब प्रशासन को आजम खान की यूनिवर्सिटी में कुछ और सरकारी जमीन मिली है जिसको लेकर अब प्रशासन ने आजम खान के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम व आईपीसी की धारा 447 में मुकदमा दर्ज कराया है।
इस मामले में अपर जिलाधिकारी जगदंबा प्रसाद गुप्ता ने ग्लोबलटुडे को बताया, ‘कस्टोडियन की लैंड है निशिकांत संपत्ति कहलाती है. 1182 नंबर 0.286 हेक्टेयर 2860 वर्ग मीटर की जो जांच में पाया गया है कि यह संपत्ति भी जौहर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत है, उस की बाउंड्री के अंदर है.
हमारे उप जिला मजिस्ट्रेट ने जो जांच किया, तहसीलदार ने जो जांच किया तो उसमें यह पाया कि यह संपत्ति क्योंकि सरकारी संपत्ति है और उसको अंदर किया गया है तो उस पर पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट और आईपीसी की धाराओं के अंतर्गत एफ आई आर दर्ज कराई गई है. अभी तक जांच में जितने लैंड हमारे पास आते जा रहे हैं उनके संबंध में जांच होती जा रही है. पूर्व में जो जमीनें थी उन पर कार्रवाई हुई है ,अब क्योंकि जांच में पाया गया कि एक नंबर यह भी है तो उस पर कार्यवाही की गई है।
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