CRPF कैंप पर आतंकी हमला- अदालत ने 2 पाकिस्तानी सहित 4 आतंकियों को फाँसी की सज़ा और…

Date:

अदालत ने एक बड़ा फैसला देते हुए 4 आतंकियों को फँसी और एक को उम्रकैद,एक को 10 साल की सज़ा सुनाई।

Globaltoday.in

रामपुर: 12 साल पुराने रामपुर(Rampur) में सीआरपीएफ(CRPF) कैंपस पर हुए आतंकी हमले के मामले में आज अदालत ने अपना फैसला सुनाया। फैसला सुनाते हुए अदालत ने 4 आतंकियों को फ़ांसी,एक को उम्रकैद और एक को 10 साल की सज़ा सुनाई।

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

अदालत ने दो आरोपियों को हमले में सीधे तौर पर भूमिका ना होने के चलते दोषमुक्त कर दिया है। जिन दो आरोपियों दोष मुक्त क़रार दिया है उनके नाम गुलाब खान और कौसर खान हैं।

सरकारी वकील दलविंदर सिंह डंपी ने ग्लोबलटुडे से बात करते हुए कहा कि मोहम्मद शरीफ उर्फ सोहेल, सबाहुद्दीन, इमरान शहजाद और मोहम्मद फारुख, इन 4 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। उन्होंने बायता कि जंग बहादुर खान उर्फ बाबा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

यह पांचो अभियुक्त सीआरपीएफ कांड में शामिल थे। फहीम अरशद अंसारी यह छठा अभियुक्त था जिसको 10 साल की सजा सुनाई गई है। इसमें पाकिस्तान का इमरान शहजाद है और मोहम्मद फारुख है। जंग बहादुर उर्फ बाबा खान की निशानदेही पर इन को गिरफ्तार किया गया था।

ये भी पढ़ें:-

Share post:

Visual Stories

Popular

More like this
Related

बदायूं: कछला गंगा घाट पर मातम में बदली अंतिम विदाई, चौथे दिन मिला फिरोजाबाद के युवक का शव

बदायूं: कछला गंगा घाट पर स्नान के दौरान डूबे फिरोजाबाद...

बदायूं: आंधी-तूफान का कहर, ट्यूबवेल की कोठरी पर पेड़ गिरने से महिला की मौत, कई घायल

बदायूं: जनपद के फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत...

उर्दू देश की साझा विरासत, इसके विकास की जिम्मेदारी हम सब पर: डॉ. सैयद अहमद खां

नई दिल्ली: यूडीओ की एक महत्वपूर्ण बैठक आजमी हॉस्टल,...