हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में बीजीपी से निलंबित नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने नूपुर शर्मा को पूरे देश से माफी मांगने के लिए कहा है, साथ ही कोर्ट ने केस ट्रांसफर करने वाली याचिका को भी खारिज कर दिया है, SC ने उन्हें HC जाने के लिए कहा है।
बीजेपी प्रवक्ता रही नूपुर शर्मा(Nupur Sharma) द्वारा हज़रत मुहम्मद(सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) को लेकर की गई आपत्तीजनक टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट(SC) ने नाराजगी जाहिर की है।
कोर्ट ने नूपुर की ट्रांसफर अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा कि उसकी टिप्पणी ने देश भर में लोगो की भावनाओं को भड़का दिया है। आज जो कुछ देश में हो रहा है, उसके लिए वो जिम्मेदार है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने डिबेट को देखा है, उसको भड़काने की कोशिश की गयी, लेकिन उसके बाद उसने जो कुछ कहा, वो और ज्यादा शर्मनाक है, नूपुर शर्मा और उनकी हल्की ज़ुबान ने पूरे देश में आग लगा दी है, वो उदयपुर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए जिम्मेदार हैं।
नूपुर के वकील ने जब उसकी क्षमायाचना और हज़रत मुहम्मद(सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) पर की गई टिप्पणियों को विनम्रता के साथ वापस लेने की दुहाई दी तो पीठ ने कहा कि वापस लेने में बहुत देर हो चुकी थी, कोर्ट ने कहा कि उसकी शिकायत पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन कई FIR के बावजूद नुपूर को दिल्ली पुलिस ने छुआ तक नहीं है।
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