कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब पर पाबंदी के फैसले को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को ख़ारिज कर दिया है।
Globaltoday.in | राहेला अब्बास
कर्नाटक में हिजाब के मामले में फैसला देते हुए कहा कि इस्लाम में हिजाब पहनना ज़रूरी नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने हिजाब पर पाबन्दी बरक़रार रखी है।
हाईकोर्ट की तीन सदस्य खंड पीठ ने फैसला सुनते हुए कहा कि स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म पहनने से इंकार नहीं कर सकते।
ये भी पढ़ें:-
हिजाब पर गरमाती राजनीति!
पश्चिमी सभ्यता का विरोध करने वाले मुस्कान को बे-हिजाब क्यों कर रहे हैं?-कलीमुल हफ़ीज़
गौरतलब है कि उडुपी प्री-यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज की कुछ छात्राओं के विरोध के साथ शुरू हुआ हिजाब विवाद अब एक बड़े संकट में बदल गया है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी यह मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है।
- देवरिया: 65 वर्षीय मोहन प्रसाद की मौत के बाद दफनाने पर मचा विवाद, पुलिस की मौजूदगी में पूरी हुई अंतिम प्रक्रिया

- “अगर कोई हिंदू कहे कि भारत में मुसलमान न रहें, तो वह हिंदू नहीं”— संघ प्रमुख के बयान का मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने किया जोरदार स्वागत

- टीएनपी ग्रुप ने मनाई संस्थापक त्रिभुवन नाथ पांडेय की 30वीं पुण्यतिथि, सत्यनिष्ठा और राष्ट्र सेवा का लिया संकल्प

- UP Election 2027: ओवैसी की पार्टी को बड़ा झटका, AIMIM नेता आसिम वकार कांग्रेस में शामिल

- रामपुर: दूसरी शादी को लेकर कोतवाली परिसर में भिड़े दो पक्ष, पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में लिया

