नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार 18 दिसंबर को फरवरी 2020 के दंगों से जुड़े कथित साजिश मामले में आरोपी जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सात दिन की अंतरिम जमानत दी है।
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कुछ शर्तों के साथ यह अंतरिम जमानत दी गयी है। इन शर्तों में उमर खालिद पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने पर भी रोक लगाई गई है। उमर को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या परिवार के सदस्यों के अलावा किसी से नहीं मिलने और अपनी याचिका में उल्लेखित स्थानों के अलावा किसी अन्य स्थान पर नहीं जाने के लिए कहा गया है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने उन्हें पारिवारिक विवाह में शामिल होने के लिए सात दिनों की मोहलत दी। खालिद 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश का आरोपी है।