पूर्व सांसद और भाजपा नेत्री अभिनेत्री जयाप्रदा को राहत,हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को ख़ारिज किया

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Globaltoday.in | रईस अहमद | रामपुर

उत्तर प्रदेश के ज़िला रामपुर की पूर्व सांसद एवं फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को हाईकोर्ट ने आज खारिज कर दिया।

रामपुर लोकसभा चुनाव के दौरान थाना स्वार व कैमरी में दर्ज एनसीआर आचार संहिता उल्लंघन के मामले में हाईकोर्ट से जयाप्रदा को राहत मिल गयी है।

हाईकोर्ट ने भाजपा नेत्री एवं पूर्व सांसद फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा पर जारी किए गए गैर जमानती वारंट को खारिज कर दिया है।

भाजपा नेत्री एवं पूर्व सांसद फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा नाहटा(Jaya Prada) के खिलाफ लोकसभा चुनाव के दौरान थाना स्वार व कैमरी में चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में मुकदमे दर्ज हुए थे, जिस पर पुलिस ने बिना बयान दर्ज किए ही उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी थी।

मैं रामपुर नहीं छोडूंगी,आपके साथ रामपुर में ही रहूंगी-जयाप्रदा

पुनः विवेचना में उपरोक्त मुकदमों में आचार संहिता का उल्लंघन होना नहीं पाया गया। लेकिन माननीय न्यायालय द्वारा मामला संज्ञान में लेने के कारण जयाप्रदा के खिलाफ दोनों मामलों में रामपुर स्पेशल जज (एमपी/एमएलए) न्यायालय-6 द्वारा उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए गए, जिनको अब माननीय उच्चन्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

पूर्व सांसद जयाप्रदा ने उपरोक्त मामले के विरुद्ध हाईकोर्ट में अपने करीबी अधिवक्ता मुस्तफा हुसैन को मुकदमे में पैरोकार बनाते हुए याचिका संख्या 11542/2020 व 11592/2020 दाखिल करवाई।

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जयाप्रदा की ओर से दायर याचिकाओं में निर्णय आदेश दिनांक 26.6.2020 को पारित कर उनके विरुद्ध न्यायालय विशेष न्यायधीश (एमपी/एमएलए) जनपद रामपुर में विचाराधीन वाद एन.सी. आर संख्या-37/2019 थाना केमरी व एन.सी. आर संख्या-59/2019 थाना स्वार में आरोप पत्र पर लिए गए संज्ञान तथा जारी समस्‍त वारंट को निरस्त एवं अपास्त कर दिया गया है।

आखिर क्या था पूरा मामला?

रामपुर लोकसभा चुनाव के दौरान थाना कैमरी के ग्राम पिपलिया मिश्र में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में भाजपा की लोकसभा प्रत्याशी एवं पूर्व सांसद जयाप्रदा के के विरुद्ध दिनांक 20 अप्रैल 2019 को एनसीआर 37/ 2019 दर्ज की गई थी।

थाना स्वार के ग्राम नूरपुर में लोकसभा चुनाव के दौरान दिनांक 22 अप्रैल 2019 को सड़क का उद्घाटन करने के मामले में भी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन के मामले में एनसीआर 59/2019 दर्ज हुई थी।

उपरोक्त दोनों ही मामलों में पुनः विवेचना में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होना नहीं पाया गया है।

इस संबंध में उनके अधिवक्ता मुस्तफा हुसैन ने ग्लोबलटुडे को बताया,”रामपुर लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा प्रत्याशी रही एवं पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में थाना स्वार और थाना कैमरी में एनसीआर दर्ज की थी, जिस पर माननीय रामपुर न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए गए थे। अभिनेत्री जयाप्रदा की ओर से अधिवक्ता मुस्तफा हुसैन माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद गए और वहां पर अभिनेत्री जयाप्रदा की ओर से याचिका दायर की।

इस याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा अपना निर्णय दिया गया है जिसमें उन्होंने जितने भी गैर जमानती वारंट और अन्य वारंट जयप्रदा के खिलाफ जारी हुए थे उनको निरस्त कर दिया गया है और मामले को स्टेट केस के रूप में ना चलाते हुए परिवाद के रूप में चलाया जाएगा।

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