Rampur: जौहर यूनिवर्सिटी के लिए शत्रु संपत्ति क़ब्ज़ाने के मामले में आजम खान समेत 14 लोगों पर आरोप तय, गवाहों को समन जारी

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यह मामला सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अलमाजमीर रिजवी ने अजीमनगर थाने में दर्ज कराया था। मामले की अगली सुनवाई 23 फरवरी को होगी।

उत्तर प्रदेश/रामपुर(रिज़वान ख़ान): सपा के वरिष्ठ नेता मो. आजम खान के खिलाफ साल 2019 में कई मुकदमे दर्ज हुए थे। इन मुक़दमों में शत्रु संपत्ति क़ब्ज़ाने का भी मामला था, यह मामला सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अलमाजमीर रिजवी ने अजीमनगर थाने में दर्ज कराया था। मामले की अगली सुनवाई 23 फरवरी को होगी।

क्या है पूरा मामला?

शत्रु संपत्ति पर क़ब्ज़ा कर उसे जौहर यूनिवर्सिटी में शामिल करने के मामले में आज सपा नेता आजम खां, पत्नी डॉ. तंजीन फात्मा, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान और चमरौवा के विधायक नसीर अहमद खां समेत 14 लोगों के खिलाफ कोर्ट में आरोप तय कर दिए गए। सीतापुर जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के ज़रिये आजम खान की पेशी हुई। इससे पहले सभी आरोपियों का डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। अब इस मामले में कोर्ट ने गवाहों को समन जारी करते हुए सुनवाई के लिए 23 फरवरी की तारीख तय कर दी है।

पुलिस ने जांच पूरी कर कोर्ट में आजम खान के साथ ही उनके बड़े बेटे अदीब आजम, छोटे बेटे अब्दु्ल्ला आजम, पत्नी डा. तन्ज़िन फात्मा, चमरौआ से विधायक नसीर अहमद खां, जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन सलीम कासिम, मुख्ताक अहमद सिद्दीकी, निकहत अखलाक, जेड आर  सिद्दीकी, फसी जैदी, सैयद गुलाम रिजवी, रहमत हुसैन जैदी, वसीम रिजवी, उबैद उल हक, मसूद खां गुड्डू के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिए थे। इस मामले की सुनवाई एमपीए-एमएल स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है। 

आज जुमेरात को इस मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से पेश किए गए डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र को कोर्ट ने खारिज कर दिया। साथ ही सभी 14 आरोपियों पर कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट ने मुकदमे के वादी को नोटिस जारी करते हुए गवाही के लिए तलब किया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 फरवरी को होगी।

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