ओमिक्रॉन रोकने के लिए लखनऊ में धारा 144 लागू, धरने-प्रदर्शन पर बैन

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कोरोना वायरस के नए रूप ओमिक्रॉन(Omicron) की रोकथाम के नाम पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस ने चौंकाने वाले आदेश जारी किए हैं।

पुलिस के आदेश के मुताबिक पूरे लखनऊ (Lucknow) में धारा 144 लगा दी गई है जो आज से लेकर 5 जनवरी तक लागू रहेगी। इसके साथ ही पुलिस ने विधानसभा के आसपास धरने-प्रदर्शन करने पर भी रोक लगा दी है।

पुलिस के आदेश के मुताबिक घर की छत पर ईंट-पत्थर जमा करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस के इस आदेश के मुताबिक शहर में होटल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम और स्टेडियम आदि 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ ही खोले जा सकेंगे। इसके साथ ही लखनऊ में मास्क पहनने को भी अनिवार्य किया गया है। वहीं बंद जगहों पर होने वाले आयोजनों में 100 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे।

लखनऊ के ज्वाइंट कमिश्नर (लॉ एंड ऑर्डर) पीयूष मोर्डिया के मुताबिक कोरोना(Corona) की सभी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराया जाएगा।

आदेश में कहा गया है कि खुले स्थानों में जगह के आकार के मुताबिक आयोजन होंगे, लेकिन प्रवेश द्वार पर कोविड हेल्प डेस्क बनाना ज़रूरी होगा। इसके अलावा धार्मिक स्थलों में 50 से ज़्यादा श्रद्धालुओं के एक बार में इकट्ठा होने पर भी पाबंदी लगाई गयी है।

इसके अलावावा शहर में रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही सरकारी इमारतों के आसपास ड्रोन कैमरे से शूटिंग करने पर रोक लगा दी गई है।

आदेश में कड़ी चेतावनी जारी की गई है कि सोशल मीडिया पर ग्रुप एडमिन की जिम्मेदारी होगी कि कोई भी शख्स भड़काऊ पोस्ट न करे। ऐसा करने पर आरोपी के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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