समय पर अपना टैक्स जमा करके आयकरदाताओं को लाभ उठाना चाहिये- प्रधान आयकर आयुक्त
रामपुर: आज दिनांक 11 मार्च 2024 को भारत क्राउन प्लाज़ा, फ्रेंड्स कॉलोनी, रामपुर में “आयकर अग्रिम कर” विषय पर गोष्ठी आयोजित की गयी। शाम 5 बजे तक चले कार्यक्रम आयोजित गोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में प्रधान आयकर आयुक्त बरेली श्री राधेश्याम जी ने कार्यक्रम में मौजूद टैक्स बार एसोसिएशन, एडवोकेट टैक्स बार एसोसिएशन, व्यापार मंडल, मेडिकल एसोसिएशन, बीज उत्पादक मंडी एसोसिएशन के पदाधिकारियों, अधिवक्ताओं व चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एवं बड़े आयकर दाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 15 मार्च तक एडवांस टैक्स जमा करने का अंतिम अवसर है, समय पर अपना टैक्स जमा करके आयकरदाताओं को इसका लाभ उठाना चाहिये और विभागीय पेनाल्टी व ब्याज़ आदि से बचने का प्रयास करना चाहिये।
उन्होंने व्यापारी समाज के प्रतिनिधियों के सवालों का जवाब देते हुए उसके समाधान के उपाय भी बताए और कहा कि जब कोई समस्या का समाधान होता नहीं दिखे तो वो मुझसे सीधे संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान करवा सकता है। उन्होंने कहा कि उसके लिये मैं सदैव आपकी सेवा में तत्पर रहूंगा।
इस अवसर पर टैक्स बार एसोसिएशन (एडवोकेट एवं CA) के अध्यक्ष CA आर. के. अग्रवाल, रामपुर टैक्स बार एसोसिएशन (एडवोकेट ग्रुप) के अध्यक्ष एडवोकेट अज़ीम इक़बाल, टैक्स एडवोकेट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट अशोक कुमार अग्रवाल, व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनी अग्रवाल, कपिल आर्य, शैलेन्द्र कुमार शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता नासिर अली खां, एडवोकेट आशीष कमथानिया, एडवोकेट राजेश कुमार सैनी आदि ने मुख्य अतिथि श्री राधेश्याम जी का माला पहनाकर स्वागत किया और इन सभी ने व्यापारी समाज एवं आयकरदाताओं के समक्ष आने वाली समस्याओं के समाधान पर प्रकाश डाला।
अग्रिम कर के संबंध में आयोजित इस गोष्ठी में टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष CA आर.के.अग्रवाल जी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए प्रधान आयकर आयुक्त को विश्वास दिलाया कि हम अपने स्तर से अधिक से अधिक एडवांस टैक्स जमा करवाने का प्रयास करेंगे।
आई.आई.ए. के सचिव श्रीश गुप्ता जी ने आयकर अधिनियम की धारा 43A(h) के बारे में बताया कि MSME के तहत पंजीकृत फर्मो से खरीदा गया माल इस नई धारा में प्रचलित 45 दिन के अंदर भुगतान प्रक्रिया की बाध्यता के कारण वापस करना पड़ रहा है जबकि सरकार MSME फर्मों के लघु व्यापारियों को बढ़ावा देना चाहती है मगर इस नई धारा के कारण उन्हें उल्टा नुकसान होने की संभावना है। इस धारा में संशोधन करने की उन्होंने मांग रखी।
गोष्ठी को संबोधित करते हुए रामपुर टैक्स बार एसोसिएशन (एडवोकेट्स ग्रुप) के अध्यक्ष अज़ीम इक़बाल खां ने आयकर अधिनियम के अंतर्गत फेस लेस स्कीम के तहत जारी होने वाले नोटिसेस के जवाब का आयकर अधिकारियों द्वारा कोई संज्ञान न लेने और मनमानी पूर्ण फैसले किये जाने की ओर प्रधान आयकर आयुक्त महोदय का ध्यान आकर्षित करते हुए इसके ईमानदारी पूर्वक समाधान के लिये प्रयास करवाने की अपील की।
गोष्ठी को व्यापारी नेता सोनी अग्रवाल, कपिल आर्य और वरिष्ठ अधिवक्ता नासिर अली खां ने भी संबोधित किया, उन्होंने एडवांस टैक्स के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की और समय से अपना एडवांस टैक्स जमा करवाने की अपील की।
अंत मे इस गोष्ठी के आयोजक आयकर अधिकारी रामपुर सुरेन्द पाल जी ने सभी आगंतुकों का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद किया और जलपान के लिये आमंत्रित किया।
कार्यक्रम में टैक्स बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष प्रवीण कुमार भांडा, नवीन जैन, आशीष कमथानिया, CA अंकुर अग्रवाल, अंकित अग्रवाल, पूर्व आयकर अधिकारी इस्तफ़ा अली खां, रचित रस्तोगी, पंकज कुमार, याक़ूब अली, राजीव कुमार सक्सेना, अतुल सक्सेना, करणदीप सिंह, एवं व्यापार मंडल पदाधिकारी शाहिद शम्सी, प्रदीप खंडेलवाल आदि व्यक्तियों ने भाग लिया।
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