सपा नेता यूसुफ मलिक ने किया रामपुर कोर्ट में सरेंडर, योगी सरकार पर लगाए आरोप

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रामपुर में आलिया गंज के किसानों की जमीन के दर्ज मुकदमे में अंतरिम जमानत पर चल रहे मुरादाबाद के सपा नेता युसूफ मलिक ने आज रामपुर की सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण किया।

यह मामला 2019 में थाना अजीमनगर रामपुर में दर्ज कराया गया था, जिसमें एक किसान द्वारा धारा 147,342,307, 504, 506 के तहत धमकाने का मुकदमा दर्ज कराया गया था।

सरकार उनकी है जो चाहे कर सकते हैं

गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद आज यूसुफ मलिक ने कोर्ट के समक्ष उपस्थित होकर आत्मसमर्पण किया। यूसुफ़ ने खुद को बेकसूर बताते हुए कहा मुरादाबाद में एक अधिकारी द्वारा धमकाने और सरकारी काम में बाधा डालने का मुकद्दमा दर्ज कराया गया है। सरकार उनकी है जो चाहे कर सकते है। फिरहाल यूसुफ मालिक ने रामपुर कोर्ट के समक्ष अपना आत्मसमर्पण किया है।

सच को झूठ लिखें तो वह मालिक, झूठ को सच लिखें तो वह मालिक

यूसुफ मलिक ने सरकार पर आरोप लगाया कि मुरादाबाद का एक अधिकारियों को हड़काने का झूठा फर्जी केस है जबकि मैंने कोई बदतमीजी नहीं की है बल्कि उन्होंने ही मेरे साथ बदतमीजी की है। यूसुफ़ ने कहा कि अब सरकार उन्हीं की है, सब कुछ उनका है, कलम उनका है, चाहें जो लिख दें। सच को झूठ लिखें तो वह मालिक, झूठ को सच लिखें तो वह मालिक हैं।


यूसुफ मलिक के वकील नासिर सुल्तान ने बताया यह मामला 2019 का है क्राइम नंबर है इसका 421/2019 धारा हैं। 147 342 307 504 और 506 यह किसानों से संबंधित जो जमीन के मामले थे उसमें एक किसान की तरफ से इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी धमकाने की, जानलेवा हमले की। लेकिन ऐसा कुछ मामला था नहीं फर्जी एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी वही मामला चल रहा था। पहले से ही ऑनरेबिल हाईकोर्ट से एंट्रिम बेल पर थे। लेकिन अब चार शीट आ गई है इसलिए अब सरेंडर कर दिया गया है।

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