इस्लामिक मुल्क ब्रुनेई में शरीयत क़ानून लागू

Date:

ब्रूनेई
ब्रूनेई में शरीयत क़ानून लागू

ग्लोबलटुडे/वेबडेसक: इस्लामिक मुल्क ब्रुनेई में शरीयत क़ानून लागू हो चुका है। इस क़ानून के तहत ज़िना(बिना शादी के योन संबंध) और समलैंगिक रिश्ते बनाने वाले को पत्थर मार कर मार डालने की सजा होगी।
नहीं पढ़ सकेंगे इंटरनेट पर बिना जांचा क़ुरान
देश में भारी मुखालफत के चलते इस क़ानून को लागू करने में देरी हुई है। मानव अधिकार समूहों ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जतायी है। छोटे से इस देश में इस नए क़ानून को अगले बुधवार को लागू किया जाएगा।
सबसे कम वक़्त की तलाक़
इस क़ानून का ऐलान ब्रूनेई सरकार की वेबसाइट पर नोटिफिकेशन डालकर किया गया है। इसमें चोरी के लिए हाथ-पैर काटने की सज़ा का प्रावधान है। बतादें समलैंगिकता ब्रुनेई में पहले से ही ग़ैरक़ानूनी है, लेकिन इसके लिए अब मौत की सज़ा सुनाई जायेगी जिसके तहत मुजरिम को पत्थर मारकर मौत दी जाएगी।
ये क़ानून सिर्फ मुसलमानो पर ही लागू होगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बुधवार को ब्रुनेई से नई सज़ा पर फौरन रोक लगाने का अनुरोध कियाहै।

Share post:

Visual Stories

Popular

More like this
Related

कैश वैन से 3 करोड़ रुपए लूटकर भागे लुटेरे, लूट का CCTV फुटेज भी सामने आया

पाकिस्तान: पेशावर में सशस्त्र लुटेरों ने हश्त नगरी पुलिस...

उत्तर प्रदेश: संभल की शाही जामा मस्जिद के अध्यक्ष जफर अली गिरफ्तार

संभल में शाही जामा मस्जिद के सदर चीफ और...

इजराइल ने गाजा के साथ-साथ लेबनान पर भी हमले शुरू कर दिए

इजराइल ने गाजा के साथ-साथ लेबनान पर भी हमले...