दिल्ली हाईकोर्ट ने शरजील इमाम को दिल्ली के जामिया क्षेत्र और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में कथित रूप से भड़काऊ भाषण दिए जाने के मामले में ज़मानत दे दी है।
नई दिल्ली: जेल की सज़ा काट रहे दिल्ली हाईकोर्ट से शरजील इमाम को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के जामिया नगर इलाके और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में शरजील इमाम को देशद्रोह और यूएपीए मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दी है।
यह मामला साल 2020 के दंगों से जुड़ा है जिसमें शरजील इमाम ने अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। अदालत ने उसे जमानत देने से इनकार किया था। शरजील ने कहा था कि दोषसिद्धि की स्थिति में उसे दी जाने वाली अधिकतम सजा की आधी से अधिक अवधि वह काट चुका है।
न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की खंडपीठ ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आदेश पारित किया कि वह अपने खिलाफ लगाए गए अपराधों के लिए आधी सजा पहले ही काट चुका है। हालांकि, इमाम जेल में ही रहेगा क्योंकि वह 2020 के दिल्ली दंगों से संबंधित बड़ी साजिश के मामले में भी आरोपी है।
शरजील इमाम पर दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा द्वारा दर्ज मामले में मामला दर्ज किया गया था, जिसे शुरू में देशद्रोह के अपराध के लिए दर्ज किया गया था और बाद में यूएपीए की धारा 13 लागू की गई थी। वह इस मामले में 28 जनवरी, 2020 से हिरासत में हैं।
- The Waqf Bill is a highly condemnable move that paves the way for legislative discrimination against Muslims: Syed Sadatullah Husaini
- उत्तराखंड: सरकार ने मुस्लिम इतिहास से जुड़े 15 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की
- क्या ‘सिकंदर’ सलमान खान की पुरानी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ने में नाकाम रही?
- दुबई: ईद पर मज़दूरों के लिए अनोखा ईद मिलन, ईदी में कारें और सोने की ईंटें दी गईं
- गुजरात में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, 17 लोगों की मौत
- पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित