रामपुर, 28 सितम्बर(रिज़वान ख़ान): नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी साजिद अली पाशा के खिलाफ पुलिस ने मुनादी कर दी है। विशेष न्यायालय पॉस्को कोर्ट के हुक्म के तहत आरोपी के घर और संबंधित स्थानों पर ढोल बजाकर मुनादी की गई। पुलिस ने आरोपी के ग्रीन सिटी हॉस्पिटल, वीएस गार्डन वेंकट हॉल और उसके घर पर कुर्की की एलान का नोटिस भी चस्पा कर दिया है।
साजिद अली पाशा के खिलाफ कोर्ट ने पहले ही गैर-जमानती वारंट जारी किया हुआ है। पीड़ित नाबालिग ने अदालत में साजिद अली पाशा का नाम लिया था, जिसके बाद पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए। हालांकि, आरोपी अब तक फरार है, और पुलिस ने उसकी की सूचना देने वालों के लिए 25 हज़ार रुपये का इनाम भी घोषित कर रखा है।
घटना स्वार कोतवाली क्षेत्र की है, जहां अपहरण के 6 दिन बाद नाबालिग लड़की को पुलिस ने बरामद किया था। एक अन्य आरोपी को पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी है, लेकिन साजिद अली पाशा अभी भी फरार है। विशेष न्यायालय ने अब साजिद अली पाशा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के तहत कुर्की की कार्यवाही का आदेश दिया है।
पुलिस का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं और जल्द ही उसे न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। मामले को लेकर पुलिस और स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है।
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