कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में हिजाब बैन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। बेंच के दोनों जजों की राय अलग-अलग है। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने अपील को ही खारिज कर दिया और हिजाब पर प्रतिबंध को सही माना है।
उधर जस्टिस धूलिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। साथ ही सरकारी आदेश को भी रद्द कर दिया। यानी कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को ही पलट दिया। अब मामले को बड़ी बेंच के लिए चीफ जस्टिस को भेज दिया गया है।
हिजाब पर गरमाती राजनीति!
कील वरुण सिन्हा ने कहा, “अभी हाईकोर्ट का फैसला लागू रहेगा, क्योंकि एक जज ने याचिका को खारिज किया है और दूसरे ने उसे खारिज नहीं किया है। अब हाईकोर्ट का फैसला तब तक जारी रहेगा जब तक किसी बड़े बेंच का फैसला नहीं आ जाता है।”
याचिकाकर्ता पक्ष के वकील आफताब अली खान ने कहा कि फैसला एक खंडित फैसला है। जिसे देखते हुए बेंच ने इसे बड़ी बेंच को रेफर कर दिया गया।
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