पाकिस्तान चुनाव आयोग ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान को 5 साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया, जिसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई।
पकिस्तान: चुनाव आयोग ने पीटीआई के चेयरमैन को एनए 45 कुरम से डिनोटिफाइड कर दिया है। चुनाव आयोग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि पीटीआई के चेयरमैन को तोशा खाना मामले में 3 साल की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
चुनाव आयोग की अधिसूचना के अनुसार, इमरान खान(Imran Khan) को चुनाव अधिनियम की धारा 167 के तहत भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया, उन्हें चुनाव अधिनियम की धारा 174 के तहत 3 साल की कैद और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई।
पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इमरान खान को संविधान के अनुच्छेद 63 1H और चुनाव अधिनियम की धारा 232 के तहत 5 साल के लिए अयोग्य ठहराया गया है।
बता दें कि 5 अगस्त को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हुमायूं दिलावर ने तोशा खाना मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान को 3 साल जेल और 100,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।
कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस ने इमरान खान को लाहौर स्थित उनके आवास से गिरफ्तार कर अटक जेल में स्थानांतरित कर दिया और वह वहीं अपनी सजा काट रहे हैं।
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