Globaltoday.in | नवेद इक़बाल | लखनऊ
आजम खान और उनकी पत्नी तंजीन फातिमा पर अपने बेटे अब्दुल्लाह आज़म की दो जन्मतिथि के प्रमाणपत्र एक नगर पालिका परिषद रामपुर व दूसरी नगर निगम लखनऊ से बनवाने के आरोप हैं।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के आरोप में जेल में बंद आजम खान (Azam Khan) की पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है और उन्हें तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने मोहम्मद आजम खान की भी जमानत अर्जी मंजूर कर ली है किन्तु इन्हें शिकायतकर्ता आकाश सक्सेना का बयान दर्ज होने के बाद रिहा करने का आदेश दिया है।
हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से कोर्ट खुलने पर तीन माह के भीतर शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करने की अपेक्षा की है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने डा तंजीन फातिमा ,मोहम्मद आजम खान व मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खां की जमानत अर्जियों को निस्तारित करते हुए दिया है।
याचियों के खिलाफ बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने रामपुर के गंज थाने में धोखाधड़ी, कूटकरण के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करायी है जिसमें पुलिस चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। मुकदमा चल रहा है।
आजम खान व तंजीन फातिमा पर आरोप है कि अपने बेटे की दो जन्मतिथि प्रमाणपत्र बनवाया है। एक नगर पालिका परिषद रामपुर व दूसरी नगर निगम लखनऊ से बनवाया है। दोनोंं जन्म तिथि में काफी अंतर है।
अब्दुल्ला आजम खान पर फर्जी जन्म प्रमाणपत्र का फायदा उठाकर विधान सभा चुनाव लड़ने का आरोप है। हाईकोर्ट ने इनका चुनाव निरस्त कर दिया है।
अब्दुल्ला आजम खान का कहना था कि जन्म प्रमाणपत्र बनवाने मे उनकी कोई भूमिका नहीं है। इसलिए जमानत पर रिहा किया जाए।
तंजीन फातिमा का कहना था कि महिला होने के कारण जमानत दी जाए। इसलिए दोनों को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया गया है। परन्तु आजम खान को शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करने के बाद रिहा करने का आदेश दिया गया है।
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