उत्तर प्रदेश/रामपुर(साजिद खान): सपा नेता आजम खान से संबंधित हेट स्पीच मामले में 15 जुलाई को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। आपको बताते चलें 2019 लोक सभा सामान्य निर्वाचन के दौरान सपा नेता आजम खान द्वारा एक चुनावी जनसभा में थाना शहजाद नगर के धमोरा में भड़काऊ भाषण देने का मामला तत्कालीन वीडियो निगरानी टीम प्रभारी अनिल कुमार चौहान ने दर्ज कराया था।
इस मामले में आजम खान पर मुख्यमंत्री ,रामपुर के तत्कालीन जिला अधिकारी चुनाव आयोग को निशाना बनाते हुए भड़काऊ भाषण देने का आरोप है।
5 जुलाई, बुधवार को इस मामले में आजम खान के पक्ष की तरफ से भी बहस की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और कोर्ट ने निर्णय के लिए 15 जुलाई की तारीख मुकर्रर कर दी है, जिसमें एमपी एमएलए कोर्ट इस मामले में फैसला सुनाएगा।
आजम खान से संबंधित हेट स्पीच मामले में आज तारीख नियत तिथि जिस पर संयुक्त निर्देशक अभियोजन शिव प्रकाश पांडे ने बताया,”एमपी एमएलए कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के यहां आज बहस में 130 क्राइम नंबर का मुकदमा थाना शहजाद नगर जो धमोरा में दिनांक 8-4-2019 को मोहम्मद आजम खान ने आचार संहिता का उल्लंघन वाला भाषण दिया था, उसमें आज अंतिम बहस थी आज पूरी हो गई है। दोनों पक्षों की तरफ से बहस हुई है निर्णय के लिए न्यायालय ने 15 जुलाई की तारीख नियत की है आज दोनों पक्षों से बहस पूरी हो गई अब केवल 15 जुलाई को निर्णय आना है।
- एक दूसरे के रहन-सहन, रीति-रिवाज, जीवन शैली और भाषा को जानना आवश्यक है: गंगा सहाय मीना
- Understanding Each Other’s Lifestyle, Customs, and Language is Essential: Ganga Sahay Meena
- आम आदमी पार्टी ने स्वार विधानसभा में चलाया सदस्यता अभियान
- UP Bye-Elections 2024: नेता प्रतिपक्ष पहुंचे रामपुर, उपचुनाव को लेकर सरकारी मशीनरी पर लगाए गंभीर आरोप
- लोकतंत्र पर मंडराता खतरा: मतदाताओं की जिम्मेदारी और बढ़ती राजनीतिक अपराधीकरण- इरफान जामियावाला(राष्ट्रीय प्रवक्ता, आल इंडिया पसमंदा मुस्लिम महाज़)
- एएमयू संस्थापक सर सैय्यद अहमद खान को भारत रत्न देने की मांग उठी